महाराष्ट्र

कोरोना मृतकों के परिवारों से आवेदन की सख्ती न करें

उच्च न्यायालय ने दिए राज्यसरकार को आदेश

मुंबई/दि.1– कोरोना की वजह से मृत व्यक्तियों के निराधार परिवारों को आर्थिक सहायता देते समय ऑनलाइन आवेदन की सख्ती न करे और उनके दावे प्रलंबित न रखे ऐसे आदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को सोमवार को जारी किए. कोरोना से मृत व्यक्तियों के परिवारों व्दारा आर्थिक सहायता के लिए प्रत्यक्ष अथवा पोस्ट व्दारा आवेदन किया गया उनके भी दावे राज्य सरकार व मुंबई महापालिका स्वीकारे.
राज्य सरकार व्दारा आवेदन करने हेतु संकेतस्थल जारी किए गए है उसमेें आवेदन की सख्ती न बरते ऐसी विनंती करने वाली जनहित याचिका उच्च न्यायालय में दाखिल की गई थी. याचिका की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश दिपांकर दत्ता व न्यायाधीश वी.जी. भीष्ट की खंडपीठ के समक्ष की गई. जिसमें राज्य सरकार व मुंंबई महापलिका को जवाब देन के निर्देश भी उच्च न्यायालय व्दारा सोमवार को दिए गए.

आर्थिक सहायता दिए जाने हेतु कदम उठाए
जिन लोगों ने आर्थिक सहायता के लिए आवेदन किए है उन्हें ऑनलाइन आवेदन करने हेतु सरकारी अधिकारी सहकार्य करे और उन्हें आर्थिक सहायता दिए जाने हेतु आवश्यक कदम उठाए ऐसे अंतरिम आदेश उच्च न्यायालय व्दारा दिए गए.

कोरोना के नए 2.9 लाख मरीज,959 की मौत
देश में सोमवार को 24 घंटों में कोरोना के 2.9 लाख नए मरीज पाए गए. जिसमें 959 मरीजों की मौत हुई. कुल मृतकों की संख्या अब 4,95,050 हुई है. उपचार ले रहे मरीजों की संख्या 53,669 से कम होकर 18,31,268 हुई है. जिसमें कुल बाधितों की संख्या का प्रमाण 4,43 फीसदी है और जो लोग स्वस्थ्य हुए उनका प्रमाण 93.37 प्रतिशत है ऐसी जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय व्दारा दी गई.

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