महाराष्ट्र

डॉक्टर्स के प्रिस्केप्शन बगैर दवा देने पर होगा मेडिकल का परवाना रद्द

राज्यमंत्री राजेन्द्र पाटील यड्रावकर की जानकारी

मुंबई./दि.31– औरंगाबाद शहर के दवा बिक्री दूकान में डॉक्टरों की चिकित्सा चिट्ठी के बगैर गोलियों की बिक्री किए जाने बाबत प्रसार माध्यम में प्रसारित हो रहे समाचार की गंभीर दखल लिये जाने के साथ ही इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के आदेश प्रशासन को दिए गए हैं. यह जानकारी अन्न व औषध प्रशासन राज्यमंत्री राजेन्द्र पाटील यड्रावकर ने दी.
कुछ व्यक्तियोंं द्वारा नशे के लिए नींद की गोलियों की व अन्य दवाओं की डॉक्टर के प्रिस्केप्शन के बगैर खरीदी होते औरंगाबाद शहर में दिखाई दी थी. जिसके अनुसार सह आयुक्त (औषध), औरंगाबाद विभाग को संबंधितों पर कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए जाने के साथ ही प्रशासन ने औषध बिक्री दूकान का जांच अभियान चलाकर जिस स्थान पर ऐसा प्रकार पाये जाने पर उनका हमेशा के लिए परवाना रद्द करने व पुलिस प्रशासन से समन्वय साधकर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी राज्यमंत्री यड्रावकर ने दिये हैं.
अन्न व औषध प्रशासन विभाग द्वारा दवाईयां व सौंदर्य प्रसाधन कानून चलाया जाता है. इस कानून के अनुसार डॉक्टरों की चिकित्सा चिट्ठी केबगर वर्गीकृत दवाओं की बिक्री करना अपराध है. ऐसी बिक्री किये जाते हुए पाये जाने पर संबंधित आस्थापना का परवाना हमेशा के लिए रद्द हो सकता है. वहीं उनके खिलाफ अपराध दाखल हो सकता है. औरंगाबाद विभाग में अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक कुल सात मामलों में बिना परवाना नींद की गोलियां, दवाईयों की बिक्री करने पर पुलिस स्टेशन में अपराध दर्ज किया गया है.

 

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