हेल्मेट पहनकर ही चलाए वाहन, या फिर भरें जुर्माना
अमरावती/दि. 4– दुपहिया वाहन चालक और उसके पीछे बैठनेवाले दोनों को ही हेल्मेट पहनना होगा. ऐसे आदेश राज्य शासन द्वारा जारी किए गए है. हेल्मेट का इस्तेमाल अगर नहीं किया गया तो जुर्माना भरना होगा. इसके लिए शहर यातायात पुलिस ने आज से अभियान की शुरुवात कर दी है. शुरुवात के कुछ दिनों में सीधे जुर्माना न वसुलते हुए हेल्मेट को लेकर जनजागृति की जाएगी और उसके पश्चात नियमों का पालन न किए जाने पर सीधे जुर्माना वसूल किया जाएगा.
हेल्मेट का इस्तेमाल न करने पर दुपहिया वाहन की दुर्घटना में सर पर चोट आने से मौत होने के बढते हुए प्रमाण को देखते हुए हेल्मेट अनिवार्य किए जाने का निर्णय राज्य शासन द्वारा लिया गया है. अब दुपहिया सवार ही नहीं बल्कि उसे पीछे बैठनेवाले को भी हेल्मेट अनिवार्य कर दिया गया है. इसके लिए आज से विशेष अभियान यातायात पुलिस द्वारा चलाया गया. शुरुवात के दो-चार दिन हेल्मेट का इस्तेमाल न किए जाने पर ताकिद देकर छोड दिया जाएगा और उसके पश्चात हेल्मेट न पाए जाने पर सीधे जुर्माना वसूला जाएगा.
* विभाग प्रमुखों को जारी किए पत्र
सभी दुपहिया चालकों को हेल्मेट अनिवार्य कर दिया गया है. जिसमें इस आशय का पत्र सभी शासकीय कार्यालयों के विभाग प्रमुखों को जारी कर दिया गया है. सभी विभाग प्रमुख अपने कार्यालय में दुपहिया वाहन से आनेवाले कर्मचारी व अधिकारियों सूचित करें कि, सभी को हेल्मेट का इस्तेमाल करना जरुरी है.
– प्रशांत देशमुख, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी.
* शुरुआत में जनजागृति फिर दंडात्मक कार्रवाई
दुपहिया वाहन चालक व उसके पीछे बैठे दोनों को ही हेल्मेट अनिवार्य कर दिया गया है. जिसके लिए आज से यातायात पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया गया. शुरुवात के दो-चार दिनों में हेल्मेट की सक्ती को लेकर जनजागृति की जाएगी. उसके बाद फिर सीधे दंडात्मक कार्रवाई शुरुवात होगी.
– कल्पना बारवकर, पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय)