कोरोना के चलते ऑनलाइन होंगी मनपा-नपा आमसभा बैठक
मुंबई/दि.18 – राज्य सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट को सूचित किया है कि, कोरोना के बढते मामलों के चलते महानगर पालिकाओं व नगर परिषदों की आमसभा बैठक प्रत्यक्ष रुप से कराना संभव नहीं है. लिहाजा अभी यह बैठक ऑनलाइन ही की जा सकेंगी. नगर विकास विभाग की ओर से लिए गए इस निर्णय की जानकारी सरकारी वकील पोपी काकडे ने बुधवार को हाई कोर्ट को दी. सामाजिक कार्यकर्ता विक्रांत चव्हाण ने इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका में मांग की गई थी कि, महानगर पालिका की आम सभा की बैठक ऑनलाइन की बजाए प्रत्यक्ष रुप से करने का निर्देश दिया जाए. हाई कोर्ट ने 15 फरवरी 2021 को राज्य सरकार को इस बारे में निर्णय लेने का निर्देश दिया था. मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता की खंडपीठ के सामने जब यह याचिका सुनवाई के लिए आई तो सरकारी वकील ने कहा कि, कोरोना के बढते मामलों के मद्देनजर जारी किए गए निर्देशों का पालन किया जाना जरुरी है. विशेषज्ञों ने कोरोना की दूसरी लहर की भविष्यवाणी की है. ऐसे में स्थानीय निकायों की आमसभा बैठक प्रत्यक्ष रुप से आयोजित नहीं की जा सकती है. सरकारी वकील ने खंडपीठ को आश्वस्त किया कि, एक माह बाद राज्य में कोरोना की स्थिति को देखने के बाद सरकार अपने निर्णय के बारे में पुनर्विचार कर सकती है. इस बात को जानने के बाद खंडपीठ ने याचिका को समाप्त कर दिया और कहा कि, हम आशा करते हैं कि, राज्य में कोरोना की स्थिति सुधरने के बाद स्थानीय निकायों की आमसभा बैठक प्रत्यक्ष रुप से करने के बारे में समय नष्ट किए बिना विचार किया जाएगा.