महाराष्ट्र

मराठा आरक्षण के लिए संविधान पीठ स्थापना आवेदन को लेकर जल्द निर्णय

राज्य सरकार ने दाखिल किया तीसरा आवेदन

मुंबई/दि.३ – मराठा आरक्षण को लेकर संविधान पीठ स्थापित करने का राज्य सरकार के आवेदन पर जल्द से जल्द निर्णय लेने की जानकारी सरन्यायाधीश ने सर्वोच्च न्यायालय में दी है.
मराठा आरक्षण मामले में सरकारी वकील व वरिष्ठ विधि विशेषज्ञ मुकुल रोहतगी (Mukul Rohatgi) की विनती पर सरन्यायाधीश ने यह जानकारी दी है. इस बारे में राज्य मंत्रिमंडल के मराठा आरक्षण उपसमिति के अध्यक्ष अशोक चव्हाण ने जानकारी दी है.
सर्वोच्च न्यायालय की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने ९ सितंबर को दिए अंतरिम आदेश से नौकरभर्ती व शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रिया के एसईबीसी प्रवर्ग के हजारों छात्र प्रभावित हुए है. उनको अनेक गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ रहा है. इसलिए अंतरिम आदेश रद्द करने को लेकर राज्य सरकार के आवेदन पर संविधान पीठ के सामने तत्काल सुनवाई आवश्यक होने की विनती रोहतगी ने की. राज्य सरकार ने इससे पहले दो बार यानी ७ अक्तूबर और २८ अक्तूबर को लिखित आवेदन सर्वोच्च न्यायालय में पेश कर ध्यान में लाकर दिया. इस पर आवेदन को लेकर जल्द से जल् विचार करने की जानकारी सरन्यायाधीश ने दी.

 

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