महाराष्ट्र

शराब खाने, होटल रेस्टॉरेंट रात ११.३० बजे तक खुले रहेंगे

प्रतिबंधित क्षेत्रोें में पाबंदी कायम रहेंगी

  • अन्य दुकानों को सुबह ७ से रात ९.३० बजे का समय

मुंबई./दि. १७ – शराब खाने, होटल, रेस्टारेंट, फूड कोर्ट सुबह ७ से रात ११ बजे तक और अन्य व्यापारियों की दुकान सुबह ७ से रात ९.३० बजे तक खुली रखने के लिए मुंबई महापालिका द्बारा अनुमति दी गई है. मुंबई में मार्च माह में कोरोना का पहला मरीज मिला और उसके बाद मुंबई समेत राज्यभर में लॉकडाउन और संचारबंदी लागू की गई. जिसके कारण सभी का कामकाज ठप्प हो गया था. समय बितने के साथ धीरे-धीरे लॉकडाउन शिथिल करने की शुरुआत की गई. राज्य सरकार ने दिये आदेश के अनुसार पालिका ने मुंबई के भाजी बाजार, मार्केट, दुकानें सुबह ९ से शाम ७ बजे तक खुली रखने की अनुमति दी थी. इसके साथ ही शराब खाने, होटल, रेस्टारेंट, फूड कोर्ट को कुल क्षमता के ३३ प्रतिशत क्षमता से शुरु करने की अनुमति दी गई थी. इसके अनुसार मुंबई की दुकानें शुरु की गई है. इन दुकानों के समय में वृद्धी की जाये, ऐसी लगातार मांग की जा रही थी. इसी बात को देखते हुए अब मुंबई के शराब खाने, होटल, रेस्टारेंट, फूड कोर्ट सुबह ७ से रात ११ बजे तक खुले रखने की पालिका की ओर से अनुमति दी गई है. इसी तरह अन्य व्यापारियों को सुबह ७ से रात ९.३० बजे तक दुकान खोलने की अनुमति दी गई है. निगमायुक्त इकबाल सिंह चहल ने गुरुवार को आदेश जारी किये.

  • प्रतिबंधित क्षेत्र मेें पाबंदी

कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के कारण प्रतिबंधित रहने वाले क्षेत्र में पाबंदी कायम रखी गई है. व्यापारियों को दुकानों में सोशल डिस्टंस, मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग आदि नियमों का पालन करना बंधनकारक है. राज्य सरकार और पालिका ने दिये आदेश का पालन न करने वालों के खिलाफ आपत्ति व्यवस्था अधिनियम २००५ की धारा ५१ से ६० और भारतीय दंड संहिता १८६० की धारा १८८ लागू रहने के कारण अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी. ऐसी चेतावनी भी निगमायुक्त इकबाल सिंह चहल ने जारी आदेश में दी है.

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