महाराष्ट्र

पूर्व मंत्री अनिल देशमुख को ईडी का समन्स

सर्वोच्च न्यायालय ने की याचिका खारिज

मुंबई/दि.18 – आर्थिक मामले में ईडी की कार्रवाई में संरक्षण मिले जिसके चलते पूर्व मंत्री अनिल देशमुख ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी. जिसमें सर्वोच्च न्यायालय व्दारा याचिका खारिज करने के पश्चात अब ईडी ने पुन: अनिल देशमुख को समन्स भिजवाया है और बुधवार को जांच के लिए उपस्थित रहने के लिए कहा है. पूर्व मंत्री अनिल देशमुख को ईडी व्दारा यह समन्स पांचवी बार दिया गया है.
अब अनिल देशमुख जांच के लिए उपस्थित रहते या नहीं यह प्रश्न उपस्थित हो रहा है. इस मामले में अनिल देशमुख के साथ उनके बेटे ऋषिकेश देशमुख को भी समन्स भिजवाया गया है. ईडी व्दारा भिजवाए गए समन्स को अनिल देशमुख की ओर से प्रतिसाद नहीं दिए जाने की वजह से ईडी व्दारा न्यायालय में भी इस संदर्भ में नाराजगी व्यक्त की गई है.

सीबीआई व्दारा मांग गए दस्तावेज प्रासंगिक नहीं

अनिल देशमुख पर लगाए गए आरोप के मामले में सीबीआई की जांच में हमारी पूरी तैयारी है. जांच संस्था व्दारा जो दस्तावेज की मांग की गई वह दस्तावेज प्रासंगिक नहीं है ऐसी जानकारी राज्य सरकार की ओर से मंगलवार को मुंबई उच्च न्यायालय में दी गई. देशमुख के विरोध में जांच के लिए जो हमें दस्तावेज चाहिए वह देने की सरकार की तैयारी नहीं है. सरकार हमे सहकार्य नहीं कर रही ऐसा सीबीआई व्दारा न्यायालय को जानकारी दिए जाने के पश्चात राज्य सरकार ने शपथ व्दारा उपरोक्त भूमिका रखी. सीबीआई ने पुलिस अधिकारियों के तबादलों के संदर्भ में जो दस्तावेज मांगे है उसका संबंध देशमुख से नहीं है. सीबीआई को यह दस्तावेज मांगने का अधिकार नहीं है ऐसा शपथपत्र में कहा गया. सरकार की भूमिका दर्ज करने के पश्चात न्यायाधीश शिषिर शिंदे तथा न्यायाधीश एन.जे. जमादार की खंडपीठ ने आगे की सुनवाई के लिए 20 अगस्त तरीख निश्चित की है.

एकनाथ खडसे की पत्नी को पुन: ईडी का नोटिस

पुणे स्थित भोसरी भूखंड खरीदी मामले में जलगांव जिला दूग्ध संघ की पूर्व अध्यक्षा मंदाकिनी खडसे को ईडी व्दारा पुन: नोटिस जारी की गई है. उन्हें बुधवार को ईडी के कार्यालय में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है. भोसरी जमीन खरीदी मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता व पूर्व मंत्री एकनाथ खडसे की पत्नी मंदाकिनी खडसे को इसके पहले भी ईडी व्दारा नोटिस जारी की गई थी. किंतु उनकी तबीयत अच्छी नहीं रहने के कारण वह उपस्थित नहीं रह सकी ऐसा ईडी व्दारा कहा गया है. पहली नोटिस के पश्चात अब उन्हें पुन: नोटिस जारी की गई है और उन्हें जांच के लिए उपस्थित रहने के आदेश ईडी व्दारा दिए गए है.

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