अल्पसंख्यक छात्रोें के लिए 7.50 लाख रूपए तक शिक्षा कर्ज सीमा बढी
अब तक पांच लाख की कर्ज सीमा तय थी केंद्रीय योजना में
-
मौलाना आजाद महामंडल ऋण सीमा में भी 50 फीसद की बढोतरी
मुंबई/दि.16 – मौलाना आजाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास महामंडल के शिक्षा कर्ज योजना के तहत अब एक परिवार के एक से अधिक विद्यार्थियों के लिए कर्ज सीमा बढा दी गई है. अब एक परिवार के एक से अधिक विद्यार्थियों को 7 लाख 50 हजार रूपए तक का शिक्षा कर्ज मिल सकेगा. राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नवाब मलिक ने मंगलवार को यह जानकारी दी.
मलिक ने बताया कि मुस्लिम, ईसाई, जैन, बौध्द, सिख, पारसी व यहूदी जैसे अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों की पढाई के लिए मौलाना आजाद आर्थिक विकास महामंडल की तरफ से शिक्षा कर्ज दिया जाता है. साथ ही केंद्र सरकार के आर्थिक सहयोग से चलाए जानेवाले डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम शिक्षा कर्ज योजना के तहत अभी तक एक परिवार के एक से अधिक विद्यार्थियों के लिए पांच लाख रूपये की कर्ज सीमा तय की गई थी. अब इसे बढाकर 7 लाख 50 हजार रूपये कर दिया गया है. इसके साथ ही राज्य सरकार की तरफ से चलाए जानेवाले मौलाना आजाद शिक्षा कर्ज योजना की सीमा को भी 2 लाख 50 हजार रूपए से बढाकर 5 लाख रूपए कर दिया गया है.