निर्वाचन आयोग के पास ही हैं प्रभाग रचना के अधिकार
राज्य सरकार के दावे को लगा बडा झटका
मुंबई/दि.7– स्थानीय स्वराज संस्थाओं में प्रभाग रचना का अधिकार राज्य सरकार के पास है अथवा राज्य निर्वाचन आयोग के पास, इस विषय पर अब पूरी तरह से विराम लग गया है और यह कार्य निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में ही रहने की बात स्पष्ट हो गई है. जिसके चलते आयोेग ने इस संदर्भ में अपनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है. जिससे राज्य सरकार द्वारा अब तक किये जा रहे दावे को काफी बडा झटका लगा है.
उल्लेखनीय है कि, विगत 4 मई को सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र में स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश राज्य निर्वाचन आयोग को दिया था. जिसमें महानगर पालिका व जिला परिषद सहित सभी स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं में प्रभाग व गण रचना करने के काम का भी समावेश था. लेकिन इसके बाद राज्य के ओबीसी कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार ने दावा किया था कि, प्रभाग रचना के अधिकार राज्य सरकार के पास है या आयोग के पास, इसे लेकर थोडी संदिग्धता है. क्योंकि राज्य सरकार द्वारा प्रभाग रचना के अधिकार अपने पास लेने हेतु एक कानून पारित किया गया है. जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द नहीं किया है. किंतु वहीं दूसरी ओर राज्य निर्वाचन आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 4 मई को जारी किये गये आदेश के आधार पर प्रभाग रचना के अधिकार अपने पास लेते हुए अगली कार्रवाई भी शुरू कर दी है. जिसके तहत आयोग द्वारा राज्य के 25 जिलाधिकारियों के नाम गुरूवार को ही पत्र भेजा गया है. जिसमें आयोग द्वारा 10 मार्च 2022 को स्थगित की गई प्रभाग रचना की प्रक्रिया को दुबारा शुरू करने की बात कही गई है. साथ ही 25 जिला परिषदों की गट रचना व उनके अंतर्गत रहनेवाली पंचायत समितियों की गण रचना के लिए आवश्यक दस्तावेज लेकर अपने अधिकारियों को आयोेग के कार्यालय में भेजने का निर्देश भी जिलाधीशों को दिया गया है. इसके साथ ही अधिकारियों को भेजने हेतु दिन व समय का समावेश रहनेवाला टाईम टेबल भी आदेश पत्र के साथ जोडा गया है. इसके साथ ही अब आयोग द्वारा बहुत जल्द महानगरपालिकाओें व नगर पालिकाओं की प्रभाग रचना को भी अंतिम स्वरूप दिया जायेगा. ऐसी जानकारी सूत्रों के जरिये प्राप्त हुई है.
* जिप के साथ ही नगर पालिकाओं के लिए भी तैयारी
राज्य की 25 जिला परिषदों के साथ ही 216 नगरपालिकाओं की प्रभाग रचना के लिए भी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कल शुक्रवार से अपनी अगली कार्रवाई शुरू की गई. जिसके तहत नगर पालिकाओं के आम चुनाव हेतु प्रकाशित की गई प्रभाग रचना पर आयोग द्वारा मई के दौरान नागरिकों से आपत्ति व आक्षेप मंगाये गये है. जिन पर संबंधित जिलाधीशों द्वाररा 23 मई तक सुनवाई की जायेेगी. जिसके पश्चात 7 जून को अंतिम प्रभाग रचना घोषित की जायेगी.