महाराष्ट्र

मतदाताओं को चुनावी पत्रिका का हो सकता है विकल्प उपलब्ध

विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले ने कानून तैयार करने की दी सूचनाएं

मुंबई/दि.२ – स्थानीय स्वराज संस्था और विधानसभा चुनाव में हालिया दौर में मतदाताओं को केवल इवीएम के जरिए चुनाव करने का मौका मिलता है. लेकिन इवीएम को लेकर शंकाएं और शिकायतें बढऩे से अब महाराष्ट्र राज्य के मतदाताओं को इवीएम के साथ ही मतपत्रिका के जरिए चुनाव करने का मौका मिल सकता है. विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले ने इसे लेकर कानून प्रावधान तैयार करने की सूचनाएं दी है. यदि यह अधिनियम राज्य में मंजूर किया गया तो स्थानीय स्वराज संस्था और विधानसभा चुनाव में राज्य के मतदाताओं को चुनावी पत्रिका का विकल्प उपलब्ध हो सकता है.
नागपुर के सतीश उके ने इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष के पास याचिका दायर की थी. इसे लेकर नाना पटोले ने विधानभवन में आज बैठक का आयोजन किया था. इस बैठक में वैद्यकीय शिक्षा मंत्री अमित देशमुख, महाराष्ट्र विधानमंडल सचिवालय के सचिव राजेंद्र भागवत, राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी बलदेव सिंग और राज्य के विधी व न्याय विभाग के सचिव भुपेंद्र गुरव मौजूद थे.
भारतीय संविधान के अनुच्छेद ३२८ के तहत राज्य चुनाव को लेकर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है. अनुच्छेद ३२८ के तहत राज्य विधानमंडल के अधिकार के अनुसार कानून तैयार कर राज्य की जनता को इवीएम के अलावा चुनाव पत्रिका के जरिए मतदान करने का विकल्प उपलब्ध कराने की सूचना दी है.
जिसके तहत मतदाता अपनी इच्छा अनुसार इवीएम अथवा मतपत्रिका के जरिए चुनाव कर सकेंगे. जिससे चुनावी प्रतिशत बढ़ सकता है.

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