महाराष्ट्र

यातायात नियमों का उल्लंघन करना पड़ेगा महंगा

राज्य में अमल में लाया जाएगा नया केंद्रीय मोटर वाहन कानून

मुंबई./दि.3-यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले बेशिस्त वाहन चालकों पर जुर्माना ठोकने के लिए बड़ी सजा वाले नियम महाराष्ट्र में भी नये केंद्रीय मोटर वाहन कानून को अमल में लाने का निर्णय परिवहन विभाग ने किया है. इस बारे में अधिसूचना घोषित की गई है.
इस कानून के अनुसार वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करने पर दुपहिया सवारों को 1 हजार रुपए जुर्माना तो चार पहिया वाहन मालिकों को 2 हजार रुपए जुर्माना अदा करना होगा. तीन वर्ष के भीतर दूसरी बार या उसके बाद भी अपराध करने पर प्रत्येक अपराध के लिए 10 हजार रुपए जुर्माना वसुला जाएगा. लायसन्स (अनुज्ञप्ती) न रहते हुए भी वाहन चलाने वालों से 5 हजार रुपए जुर्माना वसुला जाएगा.
केंद्र सरकार ने मोटर वाहन कानून में बदलाव कर नया कानून लाया और इनमें सुधार के कारण जुर्माने की रकम में वृद्धि हुई है. लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने इसका विरोध किया. तत्कालीन परिवहन मंत्री दिवाकर रावते ने नये मोटर वाहन कानून को तुरंत स्थगिती देने की बात स्पष्ट की थी. लेकिन राज्य में यातायात नियमों में होने वाले उल्लंघन एवं बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए परिवहन वि बाग नये कानून को अमल में लाने के लिए आग्रही था. जिसके अनुसार परिवहन विभाग ने 1 दिसंबर 2021 को अधिसूचना घोषित की है.
इस अधिसूचना के अनुसार लापरवाही व धोखादायक रुप से वाहन चलाने पर दुपहिया सवार को 1 हजार रुपए तो चार पहिया चालक को तीन हजार रुपए एवं अन्य वाहनों के चालकों से 4 हजार रुपए जुर्माना वसुला जाएगा. इसी तरह का जुर्माना मोबाइल पर बात करते समय वाहन चलाने पर भी होगा. दुपहिया सवारों को एक हजार रुपए, चार पहिया वाहन चालकों दो दो हडार रुपए व अन्य वाहन चालकों को चार हजार रुपए जुर्माना देना पड़ेगा. वाहनों को परावर्तक (रिफ्लेक्टर) न होना, फॅन्सी नंबर प्लेट लगाने इन यातायात नियमों के विरोध में इससे पूर्व 200 रुपए जुर्माने की रकम बढ़ाकर वह 1 हजार रुपए की गई है.

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