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महाराष्ट्र के किसान को नकली बीज बेचना पडा कंपनी पर भारी

यवतमाल /दि.27– विक्रेता के मार्फत महाराष्ट्र के किसान को नकली बीज बेचना मध्यप्रदेश की एक कंपनी को काफी भारी पडा है. क्योंकि ग्राहक आयोग ने इस कंपनी को आदेश दिया है कि, वह नुकसान प्रभावित किसान को 9 फीसद ब्याज सहित नुकसान भरपाई की रकम अदा करें.
जानकारी के मुताबिक रालेगांव तहसील के एकलारा में रहने वाले नरेंद्र रामाजी ससाने ने वडकी स्थित बोथरा कृषि केंद्र से अंकुर कंपनी के सोयाबीन बीज खरीदें थे. जिनकी इस किसान ने अपने साडे तीन एकड खेत में बुआई की थी. वातावरण अनुकूल रहने के बावजूद भी इन बीजों में पूरी क्षमता के साथ अंकुरन नहीं हुआ. जिसके बारे में नरेंद्र ससाने ने संबंधित विक्रेता सहित तहसील स्तरीय बीज शिकायत निवारण समिति के पास शिकायत दर्ज कराई और समिति द्वारा खेत का मुआयना करने के बाद दी गई रिपोर्ट में अंकुर कंपनी के सोयाबीन बीजों को दोषपूर्ण बताया था. परंतु इसके बावजूद भी संबंधित कंपनी अपनी गलती मानकर नुकसान भरपाई देने के लिए तैयार नहीं थी. जिसके चलते नरेंद्र ससाने ने अंकुर सीट्स प्रा.लि. (नागपुर) व स्ट्रार आर्गेनिक सोल्यूशन (खंडवा मप्र) सहित अन्य दो लोगों के खिलाफ जिला ग्राहक आयोग में शिकायत दर्ज कराई और आयोग ने सुनवाई के बाद स्ट्रार आर्गेनिक व अंकुर सीट्स को दोषी पाते हुए आदेश जारी किया कि, वे नरेंद्र ससाने को फसलों के नुकसान की एवज में 9 फीसद ब्याज सहित 53 हजार 200 रुपए अदा करें. साथ ही शारीरिक व मानसिक तकलीफ एवं शिकायत खर्च के तौर पर भी 5 हजार रुपए अदा करें.

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