भोगवटदार वर्ग 2 की जमीन पर किसानों को मिलेगा कर्ज
राजस्व मंत्री बावनकुले ने दी किसानों को राहत

* राजस्व विभाग ने जारी किया आदेश
मुंबई /दि.27 – राज्य में भोगवटदार वर्ग 2 के रुप में जमीन धारण करने वाले किसानों को बैंकों से कर्ज मिलने में आ रही दिक्कतों को दूर करते हुए अब भोगवटदार वर्ग 2 की जमीन को गिरवी रखकर भी कर्ज दिया जा सकेगा. इस संबंध में राजस्व विभाग ने एक परिपत्रक जारी किया है.
उल्लेखनीय है कि, सातारा में जिला केंद्रीय बैंक के अधिकारियों ने 11 मार्च को भोगवटदार वर्ग 2 की भूमि के संबंध में एक बैठक की ओर इस मुद्दे को राजस्व विभाग के ध्यान में लाया. राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने इस निर्णय को सिर्फ एक बैंक तक सीमित न रखते हुए, राज्य के सभी भोगवटदार वर्ग 2 के खाताधारकों की दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए भोगवटदार वर्ग 2 की जमीन पर बैंक को कर्ज प्रदान करने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया. इससे पहले 1990 में इस संबंध में परिपत्रक निकाला गया था. अब इस संबंध में स्मरणपत्र जारी किया गया है.
जिला बैंक किसानों के लाभ के लिए किसानों को ऋण उपलब्ध कराते हैं. लेकिन किसान यदि ऋण नहीं चुका पाते हैं, तो बैंक आर्थिक दिक्कतों में आ जाता है. ऐसे मामले में बैंकों ने तर्क दिया था कि, भले ही बैंक द्वारा गिरवी रखी गई जमीन भोगवटदार वर्ग 2 की है फिर भी उस जमीन पर ऋण नहीं दिया जा सकता है. इसके चलते भोगवटदार वर्ग 2 की भूमि बैंक द्वारा गिरवी नहीं रखी जा रही थी. इसके अलावा किसानों को ऋण भी नहीं मिल रहा था. अब जिला बैंकों के साथ-साथ राष्ट्रीयकृत बैंक भी इन जमीनों को जमानत के तौर पर ले सकेंगे. इस संबंध में राज्य के सभी संभागीय आयुक्तों और जिला कलेक्टरों को परिपत्रक भेजा गया है.