अंतत: राणा दम्पति को मिली जमानत
मुंबई की सेशन कोर्ट ने छह शर्तों के तहत दी राहत
* मामले को लेकर प्रेस कांफ्रेंस नहीं करने की ताकीद दी
* सबूतों से कोई छेडछाड नहीं करने का भी दिया निर्देश
* दुबारा ऐसा अपराध नहीं करने को लेकर भी चेताया
मुंबई/दि.4– मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे के आवास के समक्ष हनुमान चालीसा पढने को लेकर की गई जिद व घोषणा के चलते मुंबई पुलिस द्वारा विगत 23 अप्रैल को हिरासत में ली गई अमरावती जिले की सांसद नवनीत राणा व विधायक रवि राणा को करीब 12 दिन बाद आज मुंबई की सेशन कोर्ट द्वारा राहत देते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया. हालांकि जमानत देते समय कोर्ट ने राणा दम्पति के लिए कुछ शर्तें भी तय की है. साथ ही उन्हें इन शर्तों का पालन करने और भविष्य में दुबारा कभी ऐसी गलती नहीं दोहराने की सख्त ताकीद भी दी है.
बता दें कि, मातोश्री बंगले पर हनुमान चालीसा पढने की जिद पर अडे रहने के चलते मुंबई की खार पुलिस ने सांसद नवनीत राणा व विधायक रवि राणा के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी, समाज में अशांति फैलाने के आरोपों के तहत 153 – का मामला दर्ज किया था. बाद में दोनों पर पुलिस ने राजद्रोह का केस दर्ज किया गया था. तब से ही राणा दम्पति अदालत के आदेश पर न्यायिक हिरासत के तहत मुंबई की दो अलग-अलग जेलोें में बंद थे. जिसके तहत सांसद नवनीत राणा को भायखला की महिला जेल और विधायक रवि राणा को तलोजा जेल में रखा गया था. इससे पहले उनकी जमानत पर विगत शुक्रवार 29 अप्रैल को सुनवाई होनी थी. जिसे शनिवार 30 अप्रैल और फिर सोमवार 2 मई तक के लिए टाल दिया गया था. पश्चात राणा दम्पति की जमानत पर आज बुधवार 4 मई को सुबह अदालत का कामकाज शुरू होते ही सुनवाई की गई और अदालत ने इन दोनोें को सशर्त जमानत दी है. अपने आदेश में सेशन कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि अगर कोर्ट द्वारा बताई गई शर्तों का उल्लंघन हुआ, तो बेल रद्द हो जाएगी, जिसके बाद नवनीत को फिर से जेल में जाना पड़ेगा. इस आदेश के तुरंत बाद सांसद नवनीत राणा को भायखला जेल से रिहा कर दिया गया. वहीं राणा दम्पति के वकील रिजवान मर्चेंट ने बताया कि आज शाम तक विधायक रवि राणा को भी रिहा किया जा सकता है.
* इन 6 शर्तों पर कोर्ट से मिली जमानत
– राणा दंपति मामले से जुड़ी कोई भी बात मीडिया के सामने आकर नहीं कह सकते.
– सबूतों के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं कर सकते.
– जिस मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई थी, वैसा कोई काम वह फिर से नहीं कर सकते हैं.
– राणा दंपति को जांच में सहयोग करना होगा.
– अगर इंवेस्टिगेशन ऑफिसर द्वारा पूछताछ के लिए बुलाता है, तो जाना होगा, हालांकि इसके लिए 24 घंटे पहले नोटिस दी जायेगी.
– जमानत के लिए 50-50 हजार का बॉन्ड भरना होगा
* जेल से अस्पताल ले जाई गईं नवनीत राणा?
आज सुबह जमानत मिलने से पहले ही यह खबर सामने आई थी कि नवनीत राणा को भायखला जेल से जेजे हॉस्पिटल ले जाया गया है. कहा गया था कि उनको स्पाँडिलायटीस की तकलीफ है. अत: उन्हें अस्पताल में सीटी स्कैन के लिए ले जाया गया था. लेकिन भर्ती नहीं किया गया था. हालांकि बाद में सांसद नवनीत के वकील ने दावा किया कि उन्हें भी पहले सांसद नवनीत राणा को जेजे हॉस्पिटल ले जाये जाने की खबर दी गई थी, किंतु हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं किया गया था.
* इधर जमानत मिली, उधर घर पर पहुंची बीएमसी की टीम
– क्या होगा तोड़फोड़ वाला एक्शन?
उल्लेखनीय है कि, विगत सोमवार को ही बृहन्मुंबई महानगरपालिका यानी बीएमसी द्वारा राणा दम्पति के खार परिसर स्थित फ्लैट के दरवाजे पर एक नोटीस चिपकायी गई थी. जिसमें कहा गया था कि, आठवें माले पर स्थित इस फ्लैट में नियमबाह्य निर्माण किया गया है. जिसका बीएमसी के अधिकारियों द्वारा 4 मई को निरीक्षण किया जायेगा. ऐसे में अपनी पूर्व घोषणा के अनुरूप आज बीएमसी के अधिकारियों का एक दल राणा दम्पति के खार परिसर स्थित आवास पर निरीक्षण करने हेतु पहुंच गया. ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि, संभवत: नियमबाह्य निर्माण रहने को लेकर बीएमसी द्वारा राणा दम्पति के फ्लैट में कुछ तोडफोड भी की जा सकती है. अत: कोर्ट से राहत मिलने के तुरंत बाद राणा दम्पति के लिए मुश्किलें बढती नजर आ रही है. वहीं सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा के करीबी सूत्रों ने इस कार्रवाई को बदले की राजनीति करार देते हुए कहा कि, मुख्यमंत्री के आवास के समक्ष हनुमान चालीसा पढने की घोषणा करने की वजह से राज्य सरकार द्वारा राणा दम्पति के खिलाफ जानबूझकर यह कार्रवाई की जा रही है.