22 जिलों के आपदा ग्रस्त किसानों को 365 करोड रुपयों की आर्थिक मदद
अमरावती विभाग के पांच जिलों के लिए 118 करोड 41 लाख रुपए मंजूरी
मुंबई/दि.8 – महाराष्ट्र में जुलाई 2021 में हुई अतिवृष्टि से फसलों के नुकसान के लिए 22 जिलों के आपदा प्रभावित किसानों को 365 करोड 67 लाख रुपयों की आर्थिक मदद मंजूर की गई है. राज्य सरकार के राजस्व विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है. प्रदेश के आपदा प्रबंधन, मदद व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार ने गुरुवार को प्रशासन को तत्काल मदद राशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने बताया कि नागपुर विभाग केे तीन जिलों के लिए 10 करोड 65 लाख रुपए मंजूर किये गए हैं. इनमें चंद्रपुर को 7 करोड 99 लाख, नागपुर को 2 करोड 50 लाख और गडचिरोली को 16 लाख स्वीकृत किए गए हैं. अमरावती विभाग के पांच जिलों के लिए 118 करोड 41 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है. इसके तहत अकोला को 84 करोड 26 लाख, अमरावती को 23 करोड 96 लाख, वाशिम को 1 करोड 53 लाख, यवतमाल को 8 करोड 29 लाख और बुलढाणा को 37 लाख उपलब्ध कराये जाएंगे. औरंगाबाद विभाग के चार जिलों के लिए 77 करोड 97 लाख रुपए मंजूर हुए हैं. इसके तहत नांदेड को 30 करोड 36 लाख, परभणी को 45 करोड 42 लाख, जालना को 2 करोड और उस्मानाबाद को 19 लाख रुपए उपलब्ध कराये जाएंगे. वडेट्टीवार ने बताया कि नाशिक विभाग के एक जिले के लिए यानि नाशिक जिले के लिए 1 लाख रुपए मंजूर किए गए है. पुणे विभाग के चार जिलों के लिए 150 करोड 12 लाख रुपए और कोंकण विभाग के पांच जिलों के लिए 8 करोड 51 लाख रुपए मंजूर किये गए हैं.
राज्य सरकार देगी कोरोना से मृत हुए परिजनों को 50-50 हजार रुपए
महाराष्ट्र राज्य में कोरोना इस वैश्विक महामारी से बाधित होकर मृत्यु हुए लोगों के परिजनों को 50-50 हजार रुपए उपलब्ध करायेगी. राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने गुरुवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि महाराष्ट्र में कोरोना के कारण अभी तक 1 लाख 40 हजार लोगों की मौत हुई है. इन सभी के परिजनों के बैंक खातों में 50-50 हजार रुपए उपलब्ध कराये जाएंगे. इसके लिए सरकार ने राज्य आपदा मोचन कोष (एसडीआरएफ) कोष में 700 करोड रुपए का प्रावधान किया है. जिलाधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए जा चुके हैं. स्वास्थ्य मंत्री टोपे ने कहा है कि, मदद राशि प्रदान करने के लिए एक पोर्टल तैयार किया जाएगा. जिस पर जिलाधिकारी और सिविल सर्जन अपने जिले में कोरोना से होेने वाली मौत के आंकडों की जानकारी अपलोड करेंगे. जिसके बाद सरकार व्दारा मदद राशि उपलब्ध कराई जाएगी. उन्होंने कहा कि जिन मरीजों के मृत्यु प्रमाण पत्र पर कोविड के कारण मौत का उल्लेख नहीं है, लेकिन उनके इलाज के दौरान कोरोना बीमारी का पता चला और जिन मरीजों की कोरोना के अलावा म्यूकर माइकोसिस से ग्रसित होने के चलते मृत्यु हुई है, उन सभी परिजनों को मदद राशि दी जाएगी.