महाराष्ट्र

महिला के खिलाफ एफआईआर न्यायसंगत

सीएम के खिलाफ टिप्पणी

  • हाईकोर्ट में राज्य सरकार का दावा

मुुंबई/दि.22 – मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे व उनके बेटे आदित्य के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्त्तिजनक टिप्पणी करनेवाली महिला सुनैना होली के खिलाफ दर्ज एफआईआर को राज्य सरकार ने न्यायसंगत ठहराया है.
सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में सरकार की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज मोहिते ने दावा किया कि आरोपी सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया में खासतौर से ट्वीटर पर काफी प्रभावशाली है. उसके करीब 36 हजार फालोवर है. ऐसे में आरोपी ने जिन परिस्थितियों में आपत्तिजनक ट्वीट किए है. उनको लेकर पुलिस की ओर से दर्ज की गई एफआईआर पूरी तरह से न्यायसंगत है. होली पर 25 से 28 जुलाई 2020 के बीच किए गये आपत्तिजनक ट्वीट के लिए पुलिस ने मामला दर्ज किया है.
हाईकोर्ट में होली की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई चल रही है. याचिका में होली ने खुद के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की मांग की है. सोमवार को न्यायमूर्ति एसएस शिंदे की खंडपीठ ने दलीलो को सुनने के बाद मामले की सुनवाई 22 दिसंबर 2020 तक के लिए स्थगित कर दी है.

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