महाराष्ट्र
महिला पर एफआईआर हाईकोर्ट ने की रद्द
मुंबई /दि.६ – बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उनके बेटे तथा पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट करनेवाली महिला सुनैना होले के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है. एफआईआर को रद्द कर दिया है. होले ने पिछले साल लॉकडाउन के दौरान ट्वीट किया था. नवी मुंबई में रहने वाली होले ने गत वर्ष बांद्रा स्टेशन के बाहर इकठ्ठा हुई प्रवासी मजदूरों की भीड को लेकर ट्वीट किए थे. हाईकोर्ट ने सभी को देखने के बाद कहा कि, इससे हमें नहीं लगता है कि याचिकाकर्ता (होले) ने कुछ गलत किया है. इसलिए होले के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द किया जाता है. इस दौरान कोर्ट ने मौजूदा परिस्थितियों में भी सोशल मीडिया में नजर रखने के लिए पुलिस की सराहना की.