महाराष्ट्र

मराठा आरक्षण को स्टे मिलने से प्रथम वर्ष पदवी प्रवेश रद्द

नये सिरे से प्रक्रिया शुरू करने का आदेश

मुंबई हींस/दि.१२ – शिक्षा एवं सरकारी नौकरी में मराठा समाज के आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) द्वारा स्थगनादेश दिये जाने के चलते प्रथम वर्ष पदवी पाठ्यक्रम में हुए प्रवेश को रद्द कर पूरी प्रक्रिया नये सिरे से लागू करने के आदेश राज्य सरकार द्वारा विद्यापीठोें को दिया गया है. बता दें कि, बीते बुधवार को स्थगनादेश संबंधी आदेश सुनाते हुए न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि, इससे पहले जिन लोगों को इस आरक्षण का लाभ मिला था, उनका लाभ अबाधित रहेगा.
मराठा आरक्षण को फिलहाल स्थगिती देते समय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि, इससे पहले पदव्युत्तर पाठ्यक्रमों में हुए प्रवेश में कोई बदलाव न किया जाये. साथ ही यह भी कहा था कि, वैद्यकीय व तंत्रशिक्षा पाठ्यक्रमों की स्नातक प्रवेश प्रक्रिया में इस बार यह आरक्षण लागू नहीं होगा, लेकिन इस समय तक राज्य के अधिकांश विद्यापीठों में पारंपारिक पाठ्यक्रमों के स्नातक प्रथम वर्ष की प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है. वहीं कक्षा ११ वीं व डिप्लोमा कोर्सेस (Diploma courses) की प्रवेश प्रक्रिया इस समय शुरू है. इस प्रवेश प्रक्रिया में आरक्षण लागू होगा अथवा नहीं इसे लेकर काफी संभ्रम देखा जा रहा था. वहीं गुरूवार को घोषित होनेवाली कक्षा ११ वीं की दूसरी प्रवेश सूची भी स्थगित कर दी गई है. वहीं अब यह भी स्पष्ट हो रहा है कि, पारंपारिक पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष पदवी में हुए प्रवेश भी रद्द कर पूरी प्रक्रिया को नये सिरे से चलाया जायेगा.

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