नागपुर/दि.19– बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने 20 हजार रुपए की रिश्वत के मामले में दी गई एक वर्ष की सजा कायम रखी है. न्या. उर्मिला जोशी फालके ने यह निर्णय दिया.
भंडारा निवासी वनअधिकारी सैय्यद शकील सलाम (60) है. घटना के समय वह नाका डोंगरी में राउंड ऑफिसर थे. 28 फरवरी 2019 को विशेष सत्र न्यायालय ने उन्हें कम से कम 1 वर्ष सश्रम कारावास और 10 हजार रुपए दंड की सजा सुनाई थी. जिसके विरुद्ध उन्होंने उच्च न्यायालय में अर्जी लगाई. रिकॉर्ड के ठोस सबूत को ध्यान में रखकर अदालत ने उनकी अपील ठुकरा दी.
शिकायतकर्ता डोंगर सिंह यादव ने रिश्तेदार के विवाह में फर्निचर देने के लिए सागौन खरीदा था. इसलिए 21 जनवरी 2015 को सलाम और अन्य वनअधिकारियों ने उनके घर छापा मारा. कानूनी कार्रवाई टालने के लिए 20 हजार रुपए की मांग की गई. यादव ने इसकी शिकायत एसीबी में की. 28 जनवरी 2015 को जाल बिछाकर सलाम को घूस स्वीकारते रंगेहाथ पकडा गया था.