महाराष्ट्र

पूर्व सांसद अडसूल को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

गिरफ्तारी पूर्व जमानत हुई खारिज

मुंबई/दि.3- सिटी को-ऑपरेटीव बैंक में हुए घोटाले को लेकर अमरावती के पूर्व सांसद व शिवसेना नेता आनंदराव अडसूल को मुंबई हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है और हाईकोर्ट ने भी उनकी गिरफ्तारी पूर्व जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. इससे पहले मुंबई की विशेष पीएमएलए अदालत ने पूर्व सांसद अडसूल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था.
बता दें कि, पूर्व सांसद अडसूल के सिटी सहकारी बैंक का अध्यक्ष रहते समय खाताधारकों की रकम गैरकानूनी रूप से निर्माण व्यवसायियोें को दी गई. जिसमें करीब 900 करोड रूपयों की आर्थिक गडबडी हुई. ऐसी शिकायत विधायक रवि राणा द्वारा प्रवर्तन निदेशालय से की गई थी. जिसके बाद ईडी द्वारा अडसूल को जांच व पूछताछ के लिए बुलाया गया. साथ ही उनके घर व कार्यालय पर छापे भी मारे गये. ईडी अधिकारियों द्वारा दूसरा समन्स जारी करने के साथ ही घर पर छापा मारे जाने पर पूर्व सांसद अडसूल की तबियत बिगड गई थी. पश्चात उन्हें इलाज हेतु अस्पताल में भरती कराया गया था. जहां से डिस्चार्ज मिलने के बाद उन्होंने अग्रीम जमानत के लिए आवेदन किया था. जिसे मुंबई में विशेष पीएमएलए अदालत द्वारा खारिज कर दिया गया था. पश्चात अडसूल द्वारा अग्रीम जमानत प्राप्त करने हेतु उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई. जिस पर आज शुक्रवार 3 दिसंबर को सुनवाई हुई. किंतु हाईकोर्ट ने भी पूर्व सांसद अडसूल को कोई राहत देने की बजाय उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया.

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