सहकारी संस्था अधिनियम में हुए चार नये संशोधन
राज्यपाल रमेश बैस से मिली मंजूरी
* राज्य सहकार निर्वाचन प्राधिकरण ने जारी किया अध्यादेश
पुणे/दि.12 – राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण ने सभी जिला सहकारी निर्वाचन अधिकारियों तथा तहसीलों प्रभारी सहकारियों निर्वाचन अधिकारियों के नाम पत्र व ईमेल जारी करते हुए बताया है कि महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम की धारा 2, 26, 27 तथा 73 (अ) में राज्य के राज्यपाल की मंजूरी से संशोधन किया गया है और इस अधिनियम को लागू करने हेतु राज्य के सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग द्बारा विगत 7 जून को एक अध्यादेश भी जारी किया गया है. जिसे महाराष्ट्र सहकारी संस्था (संशोधित) अध्यादेश 2023 का नाम दिया गया है और इसे तुरंत प्रभाव से अमल में लाया जाएगा.
इस अध्यादेश के मुताबिक महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 की धारा 2 में ‘अ-1’ उपखंड शामिल करते हुए क्रियाशील सदस्य को विनिर्दिष्ट किया गया है तथा मुख्य अधिनियम की धारा 26 की बजाय धारा 26 (1) तथा धारा 27 में उपधारा 1 को शामिल करते हुए क्रियाशील सदस्यों के कामकाज के तरीके और अधिकारों को नये सिरे से परिभाषित किया गया है. इसके अलावा मुख्य अधिनियम की धारा 73 (अ) में संशोधन करते हुए उपधारा 9 जोडी गई है. जिसमें असक्रिय रहने वाले क्रियाशील सदस्यों के बारे में जानकारी विनिर्दिष्ट की गई है. इन संशोधनों के आधार पर ही अब भविष्य में महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 को संशोधित स्वरुप के साथ अमल में लाया जाएगा. इस आशय का आदेश राज्य सहकार निर्वाचन प्राधिकरण के सचिव डॉ. पी. एल. खंडागले द्बारा जारी किया गया है.