महाराष्ट्र

कुआ, तालाब व जलाशयों में नहीं फेंक संकेगे कचरा

नगर विकास विभाग ने जारी किया परिपत्र

  • कचरे का प्रबंधन करने की जिम्मेदारी स्थानीय निकाय संस्था की

मुंबई/दि.4 – शहरों में निर्माण होने वाले कचरे को प्राचीन जलाशय, तालाब और कुओं में नहीं फेंका जा सकेगा. शुक्रवार को राज्य सरकार के नगर विकास विभाग ने इस संदर्भ में परिपत्र निकाला है. प्राचीन जलाशयों, तालाबों और कुओं का स्थानीय निकायों को उचित प्रबंधन तथा संरक्षण और संवर्धन करना होगा. इतना ही नहीं तो आवश्यक स्थानों पर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग का इस्तेमाल करना पडेगा.
परिपत्रक में बताया गया है कि कचरे पर प्रक्रिया सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्थानीय निकाय संस्था की होगी. कचरे के संकलन वर्गीकरण, परिवहन और प्रक्रिया करने के संदर्भ में सरकार की ओर से जारी निर्देशों का पालन करना होगा.
राज्य सरकार की ओर से कचरा प्रबंधन हेतू जारी किए गए सभी निर्देशों और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को लागू करना होगा. सरकार ने कहा है कि शहरों में सभी नागरिकों को स्वच्छ तथा अच्छे स्वास्थ्य और पर्यावरण की दृष्टि से शहरों में केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान (शहरी) लागू किया है. इस अभियान के तहत शहरों में कचरा प्रबंधन की जिम्मेदारी स्थानीय निकायों की होती है.

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