महाराष्ट्र

धार्मिक स्थलों के लिए सरकार ने जारी की गाईडलाईन

 7 अक्तूबर से धार्मिक व प्रार्थना स्थल होंगे अनलॉक

  • कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों का करना होगा कडाई से पालन

मुंबई/दि.30 – राज्य सरकार द्वारा आगामी 7 अक्तूबर से राज्य के सभी धार्मिक स्थलों व प्रार्थना स्थलों को पूरी तरह से खोलने की अनुमति देने का फैसला लिया गया है. ऐसे में 22 मार्च 2020 यानी करीब डेढ वर्ष से बंद पडे धार्मिक स्थलों व प्रार्थना स्थलों में एक बार फिर धर्मशील भाविकों व श्रध्दालुओं की आवाजाही शुरू हो जायेगी. इस बात के मद्देनजर धार्मिक स्थलों व प्रार्थना स्थलों को अनलॉक की अनुमति देने के साथ ही सरकार द्वारा इन सभी स्थानों पर ‘कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर’ के मद्देनजर गाईडलाईन जारी की है. साथ ही कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों का कडाई से पालन करने को लेकर सख्त दिशानिर्देश भी जारी किये गये है.
राज्य के मुख्य सचिव सीताराम कुंटे द्वारा इस संदर्भ में जारी पत्र में कहा गया है कि, कोविड संक्रमण की सुस्त होती रफ्तार और घटते खतरे को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा विगत डेढ वर्ष से बंद पडे धार्मिक स्थलों व प्रार्थना स्थलों को पहले की तरह खुलने की अनुमति देने के बारे में फैसला किया गया है. जिसके चलते आगामी 7 अक्तूबर से सभी धार्मिक स्थल व प्रार्थना स्थल पूरी तरह खुल जायेंगे. किंतु चूंकि अभी कोविड संक्रमण का खतरा पूरी तरह से टला नहीं है. ऐसे में सभी धार्मिक स्थलों व प्रार्थना स्थलों पर कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों का कडाई से पालन कराया जाना बेहद जरूरी है, ताकि इन स्थानों पर उमडनेवाली भीडभाड की वजह से कोविड संक्रमण का खतरा दुबारा पैदा न हो. इस गाईडलाईन के तहत कहा गया है कि, सभी धार्मिक स्थलों व प्रार्थना स्थलों पर सीमित संख्या में लोगों को उपस्थित रहने की अनुमति दी जायेगी. साथ ही सभी लोगों को मास्क, सैनिटाईजर व सोशल डिस्टंसिंग के नियमों का पालन करना अनिवार्य रहेगा. इसके अलावा 65 वर्ष से अधिक आयुवाले बुजुर्गों, 10 वर्ष से कम आयुवाले बच्चों तथा गर्भवति महिलाओं ने जहां तक संभव हो, फिलहाल भीडभाडवाले स्थानों पर नहीं जाना चाहिए. साथ ही धार्मिक स्थलों व प्रार्थना स्थलों के प्रबंधकों व व्यवस्थापकों को भी चाहिए कि, वे केवल एसिम्टोमैटिक लोगों को ही ऐसे स्थानों के भीतर आने की अनुमति दे. इसके अलावा इन सभी स्थानों पर नियमित अंतराल के बाद सैनिटाईजेशन की प्रक्रिया दोहरायी जाये और इन सभी परिसरों में इकठ्ठा होनेवाले लोगों से सोशल डिस्टंसिंग के नियमों का पालन करवाया जाये. साथ ही चप्पल-जुते स्टैण्ड जैसी जगहों पर भी एकसाथ बहुत सारे लोगों की भीडभाड न होने दी जाये और इन स्थानों पर लोगों को काफी ज्यादा समय तक रूकने की अनुमति भी न दी जाये.
इन सबके साथ ही मुख्य सचिव सीताराम कुंटे ने राज्य सरकार की ओर से राज्य के सभी नागरिकों से यह आवाहन भी किया है कि, चूंकि अब तक कोविड संक्रमण का खतरा पूरी तरह से टला नहीं है. अत: सभी लोगों ने कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों का कडाई के साथ पालन करना चाहिए, ताकि कोविड संक्रमण के प्रभाव से सुरक्षित रहा जा सके और राज्य में दुबारा कोविड संक्रमण की कोई लहर न आये.

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