महाराष्ट्र

मास्क न पहनने वालों से वसूला जा रहा जुर्माना सही या गलत

याचिका पर उच्च न्यायालय ने सरकार से पूछा

मुंबई./ दि.6 – कोरोना काल में लगाई गई पाबंदियों के चलते मास्क न पहनने के कारण वसूले गए जुर्माने को लेकर मुंबई उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार व मुंबई महानगर पालिका से जवाब मांगा है. उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि मास्क न पहनने की वजह से लिया गया जुर्माना सही है या गलत है, हम इस मुद्दे पर जुलाई में सुनवाई लेंगे. उच्च न्यायालय में इस मुकदमे को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई चल रही है.
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने कहा कि, सरकार की ओर से जारी किया गया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (एसओपी) अवैध पाया गया है. ऐसे में इस एसओपी के तहत लिया जुर्माना भी अवैध माना जाएगा, याचिका में मुख्य रुप से कोरोना विरोधी दोनों टीका लेने वाले लोगों को ही लोकल ट्रेन से यात्रा की अनुमति को लेकर जारी दिशा निर्देशों को चुनौती दी गई थी. हालांकि अब सरकार ने कोरोना से जुडी सभी पाबंदिया खत्म कर दी है. इसलिए अब सभी लोग लोकल रेलगाडी से यात्रा कर सकते है, खंडपीठ ने फिलहाल मास्के के मुद्दे पर राज्य सरकार को हलफनामा दायर करने को कहा है.

 

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