महाराष्ट्र

शासनादेश जारी कर फीस बढाने से नहीं रोक सकती सरकार

हाईकोर्ट में निजी स्कूलों के वकील का दावा

मुंबई /दि.७ – राज्य सरकार सिर्फ शासनादेश जारी कर निजी गैर अनुदानित स्कूल के फीस में कटौती अथवा फीस बढाने से रोकने का आदेश जारी नहीं कर सकती है. मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay high court) में शैक्षणिक संस्थानों की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मिqलद साठे ने यह दलीलें दी. उन्होंने कहा कि फीस नियंत्रण को लेकर साल २०११ से कानून है. जिसमें फीस के नियमन का प्रावधान किया गया है. इस कानून में फीस के संबंध में निर्बंध भी लगाए गए हैं. इसलिए सरकार कानून में बदलाव किए बिना सिर्फ शासनादेश के जरिए निजी गैर अनुदानित स्कूलों को फीस न बढाने के संबंध में निर्देश जारी नहीं कर सकती है. राज्य सरकार ने ८ मई २०२० को शासनादेश जारी कर सभी बोर्ड की निजी स्कूलों को साल २०२०-२१ में फीस न बढाने के विषय में निर्देश जारी किया था. जिसके खिलाफ एसोसिएशन ऑफ इंडियन स्कूल, ग्लोबल एजुकेशन फाउंडेशन, ज्ञानेश्वर माउली संस्था व अन्य एजुकेशन ट्रस्ट ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है.

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