महाराष्ट्र

ओबीसी आरक्षण पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी सरकार

अकोला, वाशिम, धुले, नंदुरबार, नागपुर, जिप चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश

मुंबई/दि.8 – अन्य पिछडा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुख्मंत्री उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को इस मुद्दे पर आपात बैठक बुलाई. बैठक में उपमुख्यमंत्री अजीत पवार, विधान सभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस, महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी मौजूद थे. बैठक में सुप्रीमकोर्ट के फैसले पर पुर्नविचार याचिका दखिल करने का फैसला किया गया है. ग्राम विकास मंत्री हसन मुश्रीफ ने विधानसभा में जबकि संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब ने जानकारी दी कि सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को जो आदेश दिया है उसका संबंध केवल अकोला, वाशिम, धुले, नंदुरबार और नागपुर जिला परिषद चुनावो में पिछडे वर्ग के लोगों को मिले आरक्षण से है. नौकरी या शिक्षा में पिछडे वर्ग को मिले आरक्षण से इसका कोई लेना देना नहीं है. सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार पुनिवचार याचिका दाखिल करेगी.
फडणवीस ने सरकार को धेरते हुए कहा कि अदालत में 50 फीसदी ही आरक्षण देने के शपथपत्र के चलते ओबीसी आरक्षण खतर में पड गया है. उन्होंने कहा कि राज्य के जिलो के लिए आए फैसले के चलते पूरे राज्य में ओबीसी आरक्षण पर खतरा मंडरा रहा है. सरकार ने 15 महीने कुछ नहीं किया अदालत के सामने मजबूती से पक्ष रखने की जगह 50 फीसदी आरक्षण देने की बात स्वीकार की ली.

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