महाराष्ट्र

सरकार देगी कर्मचारियों के कोरोना इलाज का खर्च

फैसला 2 सितंबर 2020 से लागू माना जाएगा

मुंबई/दि.18 – प्रदेश के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को अब कोरोना बीमारी के इलाज का खर्च राज्य सरकार से मिलेगा. सरकार ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के चिकित्सा खर्च प्रतिपूर्ति में कोरोना बीमारी का समावेश करने का फैसला लिया है. सरकार का यह फैसला 2 सितंबर 2020 से लागू माना जाएगा.
गुरुवार को राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने यह जानकारी दी. टोपे ने कहा कि, सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों को आकस्मिक और गंभीर बीमारियों के इलाज निजी अस्पतालों में कराने पर उन्हें चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति दी जाती है. कोरोनाकाल में 2 सितंबर से सरकारी कार्यालय में कर्मचारियों की उपस्थिति बढाई गई थी. इसलिए यह फैसला 2 सितंबर से लागू माना जाएगा.

चिकित्सा खर्च में स्पष्टता लाने के लिए सरकार की पहल

राज्य सरकार के मार्च 2005 के शासनादेश के अनुसार सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों को 27 आकस्मिक और 5 गंभीर बीमारियों के इलाज का खर्च दिया जाता है. इसमें हृदय और फेफडों के रोग का समावेश है पर कोरोना बीमारी के इलाज के लिए चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति में स्पष्टता लाने के लिए इस बीमारी का समावेश किया गया है.

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