राज्यपाल ने दी ओबीसी आरक्षण अध्यादेश को मंजूरी
मुंबई/दि.2 – महाराष्ट्र के स्थानीय निकायों में अन्य पिछडा वर्ग (ओबीसी) को 50 प्रतिशत के दायरे में रहकर आरक्षण बहाल करने संबंधित विधेयक को राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी ने मंजूरी दे दी है. इससे पहले राज्यपाल ने इस विधेयक को लौटा दिया था. इसके मद्देनजर मंगलवार को प्रदेश के खाद्य, नागरी आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल और ग्रामीण विकास मंत्री हसन मुश्रीफ ने राज्यपाल से राजभवन में मुलाकात की.
भुजबल ने कहा कि, ओबीसी आरक्षण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 8 फरवरी को सुनवाई होगी. हमें उम्मीद है कि तब तक राज्य पिछडा आयोग ओबीसी का अंतरिम डाटा उपलब्ध करा देगा. मुझे विश्वास है कि, आगामी चुनावों में ओबीसी आरक्षण लागू होगा. भुजबल ने दावा किया कि राज्यपाल की मंजुरी के बाद अब राज्य चुनाव आयोग को ओबीसी आरक्षण सहित चुनाव कराना बंधनकारक होगा.
इससे पहले राज्यपाल कोश्यारी द्वारा विधेयक लौटाने की जानकारी मुश्रीफ ने भुजबल को दी. इसके बाद भुजबल ने राकांपा अध्यक्ष शरद पवार और मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे से फोन पर बात की. भुजबल को पवार और मुख्यमंत्री ने राज्यपाल कोश्यारी से मिलने के लिए कहा. इसी बीच भुजबल ने विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस को फोन किया. फिर फडणवीस ने राज्यपाल से फोन पर चर्चा की. इस दौरान उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को विधेयक लेकर राज्यपाल के पास भेजा. देर शाम को राज्यपाल से भुजबल और मुश्रीफ मिले. जिसके बाद राज्यपाल विधेयक पर हस्ताक्षर के लिए सहमत हुए.