महाराष्ट्र

ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण बहाली संबंधी अध्यादेश को राज्यपाल की मंजूरी

अध्यादेश की प्रति राज्य चुनाव आयोग को सौंपी जाएगी

मुंबई/दि.24 – राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के राजनीतिक आरक्षण बहाली संबंधित अध्यादेश को मंजूरी दे दी है. इससे प्रदेश के शहरी और ग्रामीण निकायों के चुनावों में ओबीसी के 27 प्रतिशत तक की सीमा में आरक्षण लागू हो सकेगा. जबकि राज्य में सभी समुदायों को मिलाकर आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा. प्रदेश के खाद्य नागरी आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल ने कहा कि ओबीसी आरक्षण बहाली के अध्यादेश के प्रति राज्य चुनाव आयोग को सौंपी जाएगी. उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल चुनाव आयोग से छह जिलों के जिला परिषद और पंचायत समितियों के उपचुनाव को टालने की मांग कर सकते हैं.

राज्यपाल के पास भेजा था सुधारित अध्यादेश

इसके पहले बीते 15 सितंबर को राज्य मंत्रिमंडल ने ओबीसी आरक्षण बहाली के अध्यादेश के मसौदे को मंजूरी देकर राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजा था लेकिन राज्यपाल ने अध्यादेश में कुछ खामियों को गिनाते हुए सरकार के पास वापस लौटा दिया था. इसके बाद 22 सितंबर को राज्य मंत्रिमंडल ने सुधारित अध्यादेश के मसौदे को मंजूरी दी थी.

उपचुनाव टालने की मांग करेंगे : वडेट्टीवार

प्रदेश के अन्य पिछड़ा बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार ने कहा कि सरकार चाहती है कि इस अध्यादेश का लाभ राज्य के 6 जिला परिषद और पंचायत समितियों के घोषित उपचुनाव में ओबीसी उम्मीदवारों को मिले, इसके लिए सरकार 6 जिलों में जिला परिषद की 85 सीटों और पंचायत समितियों की 144 सीटों के उपचुनाव को टालने की मांग राज्य चुनाव आयोग से करेगी. वडेट्टीवार ने कहा कि यदि जरुरत पड़ी तो इसके लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाएगी.

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