महाराष्ट्र

राज्य सरकार की सिफारिश से होगी राज्यपाल की नियुक्ति

उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री अब विश्वविद्यालयों के प्रो-वाइस चांसलर होंगे.

* राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के अधिकारों में कटौती- राज्य मंत्रिमंडल का फैसला
मुंबई/ दि.16 – राज्य सरकार ने अब राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के अधिकारों में कटौती करने का निर्णय लिया है. राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति का अधिकार फिलहाल राज्यपाल के पास है. पर राज्य सरकार की सिफारिश के अनुसार राज्यपाल को नियुक्ति करनी होगी. जबकि राज्य के उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री अब विश्वविद्यालयों के प्रो-वाइस चांसलर (प्रो-वीसी) होंगे.
बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया. मंत्रिमंडल ने इसके लिए महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2016 में संशोधन करने की मंजूरी दी है. संशेाधन के अनुसार विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति के लिए गठित की जाने वाली समिति इस पद के लिए कम से कम पांच नामों की सिफारिश राज्य सरकार से करेगी. इसके बाद राज्य सरकार इन पांच नामों में से दो नामों की सिफारिश राज्यपाल (कुलाधिपति) से करेगी. महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2016 में धारा 9 (अ) को शामिल करके प्रो-वाइस चांसलर पद का प्रावधान करने को मंजूरी दी गई है. इसके अनुसार उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री विश्वविद्यालयों के प्रो-वाइस चांसलर होंगे. इसके पहले सरकार ने राष्ट्रीय शैक्षणिक नीति को प्रभावी रुप से लागू करने और राज्य में उच्च व तकनीकी शिक्षा का दर्जा बढाने के लिए महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2016 में संशोधन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉ.सुखदेव थोरात की अध्यक्षता में समिति गठित की थी. समिति की रिपोर्ट के अनुसार अधिनियम में कई संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं. इसके तहत मराठी भाषा-साहित्य के जतन और संवर्धन के लिए एक मंडल की स्थापना की जाएगी. जबकि आरक्षित प्रवर्ग और दुर्बल समूहों, महिला, किन्नर और विशेष सक्षम व्यक्तियों को एक समान अवसर प्रदान के लिए एक्शन प्लान बनाया जाएगा.

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