महाराष्ट्र

ग्राम पंचायतें अब कर सकेंगी ग्राम सभा का आयोजन

मुंबई./दि.16 – प्रदेश सरकार ने सभी ग्राम पंचायतों की ग्रामसभा के आयोजन के लिए अनुमति दी है. ग्राम पंचायतों को सामाजिक दूरी और कोरोना महामारी से बचने के लिए दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए ग्रामसभा का आयोजन करना पडेगा.
शुक्रवार को राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने इस संबंध में परिपत्र जारी किया. इसके अनुसार यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा. इससे पहले राज्य सरकार ने पिछले साल कोरोना संकट के कारण महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम की धारा 7 के तहत ग्रामसभा की बैठक बुलाने पर अगले आदेश तक अस्थायी रोक लगा दी थी लेकिन अब कोरोना नियंत्रण के लिए लागू लॉकडाउन को शिथिल किए जाने से जनजीवन सामान्य हो रहा है. गांवों के विकास में ग्राम पंचायतों की ग्रामसभा का असाधारण महत्व है. इसके मद्देनजर ग्राम पंचायतों को ग्राम सभा के आयोजन की अनुमति दी गई है. महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम की धारा 7 के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम चार ग्रामसभा का आयोजन अनिवार्य है. ग्राम सभा का आयोजन नहीं किए जाने पर संबंधित सरपंच, उपसरपंच और ग्रामसेवक को जिम्मेदार मानकर उनके खिलाफ कार्यवाही का प्रावधान है.

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