महाराष्ट्र

सरकारी-अर्ध सरकारी कार्यालय में गठित हो शिकायत निवारण समिति

महिला व बालकल्याण मंत्री एड. यशोमती ठाकूर ने दिए निर्देश

मुंबई/दि.८ – महिलाओं के यौण शोषण उत्पीडन प्रतिबंधक अधिनियम 2013 के तहत सरकारी व अर्ध सरकारी कार्यालयों में शिकायत निवारण समिति तत्काल गठित करे. जिससे कोई भी पीडित महिला न्याय से वंचित न रह जाए ऐसे निर्देश राज्य की महिला व बालविकास मंत्री एड. यशोमती ठाकूर ने दिए है. यशोमती ठाकूर ने कहा कि, इस कानून के तहत गैर सरकारी संस्थाओें के लिए भी शिकायत निवारण केंद्र समिति स्थापित करना आवश्यक है.
समिति के बोर्ड को कार्यालय के दर्शनिय स्थल पर लगाना होगा. बुधवार को मंत्री यशोमती ठाकूर ने सभी विभागीय आयुक्तों के साथ वीडियों कॉनफे्रंसिंग के जरिए शिकायत निवारण समिति को लेकर बैठक की थी. जिसमें उन्होंने विभाग निहाय स्थापित समितियों की जानकारी दी तथा बाकी समितियों को दस दिन के भीतर स्थापित करने के निर्देश दिए.
इस समय राज्य की महिला व बालकल्याण मंत्री एड. यशोमती ठाकूर ने कहा कि सभी विभागीय आयुक्त और जिलाधिकारी समिति के गठन की कार्रवाई में तेजी लाए शी-बॉक्स वेबसाइड से प्राप्त शिकायतों पर निगरानी के लिए यूजर आयडी और पासवर्ड जिलाधिकारी को भी उपलब्ध करवाए जाए. जिन जगहों पर समिति बनायी जा चुकी है पर कार्यान्वित नहीं है ऐसी समितियों को पुन: जीवित किया जाए. समिति अध्यक्ष के संपर्क क्रमांक, समिति की सूची, महिला व बाल विकास के सचिव कार्यालय में भेजी जाए ऐसे निर्देश महिला व बालविकास मंत्री एड. यशोमती ठाकूर ने अधिकारियों को दिए.

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