महाराष्ट्र

1 जून से सोने के आभूषण के लिए हॉलमार्किंग अनिवार्य

14,18 व 22 कॅरेट सोने की बिक्री को ही अनुमति

नई दिल्ली/दि.15 – आगामी 1 जून से सोने के आभूषण व अन्य वस्तुओं के लिए हॉलमार्क अनिवार्य होने का सरकार की ओर से कहा गया है. हॉलमार्क यह सोने की शुध्दता का प्रमाणपत्र है. फिलहाल यह ऐच्छिक है. नवंबर 2019 में केन्द्र सरकार ने घोषणा करके 15 जनवरी 2021 से हॉलमार्क अनिवार्य किया जायेगा, ऐसा कहा था. हाल मार्किंग व्यवस्था में स्थलांतरित होने में तथा भारतीय मानक ब्यूरो की ओर (बीआयएस)पंजीयन करने के लिए व्यावसायिको को एक वर्ष से अधिक मुदत दी गई थी. कोविड-19 संक्रमण की पार्श्वभूमि पर यह मदद और बढ़ाकर देने की मांग व्यवसायिको ने की थी. उसनुसार सरकार ने और चार महिने की मुदत देकर हॉलमार्किंग के अमल के लिए 1 जून का मुहूर्त निर्धारित किया है.
बीआयएस के महासंचालक प्रमोदकुमार तिवारी ने बताया कि जून से हॉलमार्किंग का अमल करने के लिए हम तैयार है. बीआयएस की ओर अभी तक 34,647 ज्वेलर्स ने पंजीयन किया है. आगामी दो महिने में 1 लाख ज्वेलर्स का पंजीयन होने की अपेक्षा है. पंजीयन प्रक्रिया ऑनलाईन व स्वयंचलित की गई है. 1 जून से केवल 14, 18 और 22 कॅरेट के सोने की बिक्री को ही अनु़मति होगी.

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