मुंंबई/दि.६– रिपब्लिक टीवी (Republic TV) के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी (Arnab Goswami) की अर्णब गोस्वामी की अर्जी पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई शुनिवार तक के लिए टल गई है. मामले में कल 12 बजे सुनवाई होगी. अर्जी पर शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान जस्टिस ने पूछा कि क्या मजिस्ट्रेट के आदेश को सेशन्स कोर्ट में चुनौती दी गई है, इस पर अर्नब के वकील हरीश साल्वे ने कहा-हां. जस्टिस ने कहा कि हम ये नहीं जानते कि सेसन्स का क्या फैसला होगा. इस पर हरीश साल्वे ने कहा कि मेरा मुवक्किल जेल में है. साल्वे ने कहा, मैं कुछ वजह से आदेश दिखाना चाहता हूं क्योंकि CJM ने नोट किया कि मामले को फिर से खोलने के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई है.
उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अनिल देशमुख ने विधानसभा में आरोप लगाया था कि आत्महत्या के लिए अर्नब जिम्मेदार था. यहीं से पूरा मामला शुरू होता है. अर्णब गोस्वामी को एक विशेषाधिकार नोटिस भी जारी किया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने आज विधानसभा सचिव को पत्र के लिए अवमानना नोटिस जारी किया है. उन्होंने कहा कि पुलिस एक ऐसे पुलिस रिमांड को पाना चाहती है, जिसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अस्वीकार कर दिया था. साल्वे ने आगे कहा कि यह मायने नहीं रखता कि आदेश चुनौती के अधीन है या नहीं ? सीजेएम ने रिकॉर्ड और केस डायरी देखने के बाद आदेश पारित किया. साल्वे ने कहा कि सीजेएम ने अपने आदेश में कहा है ऐसा लगता है कि आरोपी (अरनब गोस्वामी) की गिरफ्तारी अवैध है. उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अनिल देशमुख ने विधानसभा में कहा कि अन्वय नाइक की आत्महत्या अर्णब गोस्वामी द्वारा बकाया राशि का भुगतान न करने के कारण हुई थी. मेरा सवाल है क्या निर्णय लेने के लिए मंत्री न्यायपालिका से ऊपर है? साल्वे ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि यह राज्य सरकार बदले की भावना से काम कर रही है. गौरतलब है कि अर्नब गोस्वामी को 53 साल के इंटीरियर डिजाइनर को कथित रूप से आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में बुधवार को गिरफ्तार किया गया था.