3 मार्च को मनपा चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
प्रभाग रचना को सहज रखने के लिए दायर की गई थी याचिका
औरंगाबाद/दि.27– औरंगाबाद महानगर पालिका चुनाव को लेकर दायर याचिका पर आगामी 3 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनेवाली है. मनपा चुनाव प्रारूप में इससे पहले एक सदस्यीय प्रभाग रचना थी. किंतु अब राज्य सरकारने अध्यादेश जारी करते हुए बहुसदस्यीय प्रभाग रचना करने का निर्णय लिया है. जिसके चलते प्रभाग रचना व आरक्षण की पूरी प्रक्रिया नये सिरे से करना जरूरी है. अत: यह याचिका अपने आप निरस्त हो गई है और उसे खारिज किया जाये. इस आशय का निवेदन राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से किया गया है. वहीं याचिकाकर्ताओें द्वारा याचिका को निरस्त न करते हुए नये सिरे से अमल में लायी जानेवाली प्रभाग रचना व आरक्षण प्रक्रिया में नियमों का पालन करने का निर्देश राज्य निर्वाचन आयोग को दिये जाने का निवेदन सुप्रीम कोर्ट से किया गया है. ऐसे में इस मामले को लेकर आगामी 3 मार्च को सुनवाई होगी.
वर्ष 2015 में औरंगाबाद नगर पालिका के चुनाव में प्रभाग रचना बेहद असंतुलित व राजनीतिक दलों की सुविधा नुसार रहने का आरोप याचिकाकर्ताओं द्वारा किया गया था तथा मनपा के अगले चुनाव में पारदर्शक पध्दति से प्रभाग रचना किये जाने की मांग की गई थी. जिसके बाद 6 अक्तूबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने ‘जैसे थे’ का आदेश दिया. इससे पहले अप्रैल 2019 में महानगर पालिका का कार्यकाल खत्म हो गया. किंतु कोविड संकट की वजह से चुनाव लटके रह गये और फिलहाल महानगरपालिका पर प्रशासक की नियुक्ति की गई है. वहीं अब राज्य निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि, चूंकि अब राज्य सरकार द्वारा बहुसदस्यीय प्रभाग रचना का अध्यादेश जारी कर दिया गया है. अत: इस याचिका को निरस्त कर दिया जाये. वहीं याचिकाकर्ताओं द्वारा कहा गया कि, नये सिरे से प्रभाग रचना व आरक्षण की प्रक्रिया चलाने में कोई आपत्ति नहीं है. किंतु इससे पहले प्रभाग रचना व आरक्षण की प्रक्रिया चलाते समय कानूनी प्रावधानों व गोपनियता के आदेश का भंग हुआ है. ऐसे में याचिका को निरस्त व खारिज न करते हुए निर्वाचन आयोग को नये सिरे से तय की जानेवाली प्रभाग रचना व आरक्षण की प्रक्रिया में नियमों का पालन करने के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देश दिये जाये. ऐसे में अब इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा आगामी 3 मार्च को अगली सुनवाई की जायेगी.