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हाइकोर्ट ने रद्द किया मुख्याधिकारी का स्थानांतरण

किन्तु नए सीओ डोल्हारकर को भी राहत

यवमातल/दि.27- पालिका मुख्याधिकारी माधुरी मडावी की एक वर्ष के भीतर राजनीतिक बदले की भावना से किया गया स्थानांतरण बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने रद्द कर दिया. किन्तु उनके स्थान पर बदली कर आये दादाराव डोल्हारकर की विनंती मान्य कर आदेश को दो सप्ताह के लिए रोक भी दिया.
माधुरी मडावी की तरफ से एड. श्रीरंग भंडारकर ने न्या.लोवेकर की पीठ के सामने बतलाया कि मडावी का तबादला प्रतिशोध के लिए किया गया. न्यायालय में कागजात भी प्रस्तुत किए गए. दादाराव डोल्हारकर की तरफ से एड. तुषार ताथोड़ ने युक्तिवाद किया. न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने पश्चात गुरुवार को आदेश दिया. जिसके अनुसार माधुरी मडावी का स्थानांतरण रद्द किया गया. किन्तु एड.ताथोड ने इस आदेश के क्रियान्वयन पर दो सप्ताह का समय चाहा. जिसे अदालत ने मान्य किया.
यवतमाल शहर में बीते कुछ माह से मुख्याधिकारी के रुप में माधुरी मडावी के अवश्य लौटने की चर्चा थी. मडावी का तबादला रोकने के लिए राजनीतिक दलों सहित सामाजिक संगठनों ने भी आंदोलन किया था. किन्तु जनप्रतिनिधि का स्वाभिमान आड़े आ गया. इसी कारण यह बदली हुई थी.
माधुरी मडावी के स्थान पर कारंजा से डोल्हारकर को यवतमाल में नियुक्त किया गया था. तबादला होने के बाद उसे रद्द करने के लिए पहली बार अधिकारी वर्ग में संघर्ष नजर आया. स्थानांतरण के बाद कुछ दिनों तक हलचल होती है. फिर इरादा त्याग दिया जाता है. किन्तु ताजा प्रकरण में दोनों अधिकारी व्यक्तिगत रुप से लड़ते नजर आये.

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