पूर्व सांसद अडसूल को राहत देने से हाईकोर्ट का इन्कार
8 अक्तूबर तक सुनवाई हुई स्थगित
* याचिका में सुधार करने हेतु दिया गया समय
मुंबई/दि.1- सिटी को-ऑपरेटिव बैंक में हुए 980 करोड रूपये के घोटाला मामले में ईडी द्वारा पूर्व सांसद व शिवसेना नेता आनंदराव अडसूल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रींग कानून अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है. जिसके खिलाफ अडसूल द्वारा मुंबई उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई. किंतु मुंबई हाईकोर्ट ने इस मामले में अडसूल को राहत देने से इन्कार कर दिया है. वहीं अडसूल को अपनी याचिका में सुधार करने के लिए मोहलत देते हुए हाईकोर्ट द्वारा मामले की सुनवाई को 8 अक्तूबर तक स्थगित किया है.
बता दें कि, ईडी द्वारा इस मामले में अपराध दर्ज करने के साथ ही विगत सोमवार 27 सितंबर को अडसूल के कांदिवली परिसर स्थित निवासस्थान पर छापा मारा था. जिसके बाद अडसूल को ईडी कार्यालय में उपस्थित रहने का समन्स देने के साथ ही उनसे करीब दो-तीन घंटे की पूछताछ भी की गई थी. इसी दौरान तबियत खराब हो जाने के चलते पूर्व सांसद अडसूल को गोरेगांव स्थित लाईफलाईन केअर अस्पताल में भरती कराया गया. वहीं इसके अगले दिन अडसूल की ओर से मुंबई हाईकोर्ट में ईडी की कार्रवाई के खिलाफ याचिका दायर की गई. जिसमें ईडी द्वारा दर्ज मामले को खारिज करने एवं इस मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई. साथ ही याचिका पर सुनवाई जारी रहने तक गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दिये जाने की भी मांग की गई थी. इस संदर्भ में पूर्व सांसद आनंदराव अडसूल द्वारा कहा गया कि, उन्होंने अमरावती की सांसद नवनीत कौर राणा के जाति वैधता प्रमाणपत्र को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है और अदालत द्वारा नवनीत राणा के जाति प्रमाणपत्र को अवैध करार देते हुए रद्द किया गया है. ऐसे में उनके खिलाफ राजनीतिक बदले की भावना के तहत कार्रवाई की जा रही है. किंतु हाईकोर्ट ने इन तमाम दलीलों को लगभग सिरे से खारिज करते हुए पूर्व सांसद आनंदराव अडसूल को फिलहाल कोई भी राहत देने से इन्कार कर दिया है. साथ ही आनंदराव अडसूल को अपनी याचिका में सुधार करने की मोहलत देते हुए इस मामले की सुनवाई को आगामी 8 अक्तूबर तक स्थगित कर दिया है.