महाराष्ट्र

दहेज की मांग व बलात्कार के मामले को हाईकोर्ट ने किया खारिज

नागपुर/दि.13– विवाह के कपडे को लेकर हुए विवाद की वजह से एक युवती ने अपना पति बनने जा रहे युवक के खिलाफ दहेज मांगने व दुराचार करने की शिकायत दर्ज कराई थी. पश्चात मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने इस मामले में मध्यस्थता करते हुए आरोपी युवक के खिलाफ दर्ज मामले को खारिज करने का निर्देश दिया.
जानकारी के मुताबिक पुणे की एक कंपनी के लिए नागपुर में रहकर वर्क फ्रॉम होम करने वाली युवती का परिचय नवंबर 2021 में फेसबुक के जरिए चंद्रपुर में कार्यरत रहने वाले युवक के साथ हुई थी. पश्यात दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गये और जनवरी 2022 में दोनों की प्रत्यक्ष मुलाकात के साथ ही दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी स्थापित हुए. जिसके बाद दोनों ने अपने-अपने परिवार में अपने प्रेम संबंधों की जानकारी दी. जिसे स्वीकार करते हुए दोनों परिवारों की सहमति से नवंबर 2022 में उनकी सगाई हुई और 11 मई 2023 को विवाह की तारीख भी तय हुई. इसी दौरान विवाह के कपडे तय करते समय युवक-युवती के बीच जमकर झगडा हुआ था. जिसे सुलझाने हेतु दोनों परिवारों के बीच एक बैठक हुई थी. शिकायतकर्ता युवती के मुताबिक इसी बैठक में युवक की मां और बहन ने विवाह में सोने की चैन और फोरविलर वाहन देने की मांग की थी. जिसे लेकर बात नहीं बनने पर विवाह टूट गया था. यहीं शिकायत युवती द्वारा पुलिस थाने में दर्ज कराई गई. पश्चात इस मामले में दोनों पक्षों का युक्तिवाद सुनने के बाद अदालत ने पाया कि, युवती द्वारा बदला लेने की नियत से पुलिस में झूठी शिकायत दर्ज कराई गई है. अत: अदालत ने इस मामले को रद्द करने का निर्देश जारी किया.
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