महाराष्ट्र

हाईकोर्ट ने दिए गरम पानी देने के निर्देश

जैन मंदिर के भोजनालय शुरू करने की अनुमति

मुंबई/दि.२२ – बॉम्बे हाईकोर्ट ने जैन मंदिर के साथ जुडे भोजनालय(डायनिंग हाल) को शुरू करने की इजाजत दे दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार ने नियमों के तहत ५० प्रतिशत क्षमता के साथ रेस्टोरेंट व बार खोलने की इजाजत दी है. ऐसे में जैन समुदाय को २३ अक्तूबर से शुरू होेनेवाले उनके त्यौहार के दौरान डायनिंग हाल खोलने की इजाजत न देना भेदभावपूर्ण है। इसलिए जैन समुदाय के मंदिर से जुडे मुंबई के ४८ भोजनालय को सुबह १० बजे से तीन बजे तक खोलने की इजाजत दी जाती है।
हाईकोर्ट ने कहा कि डायनिंग हाल में हर घंटे सिर्फ ४० लोग ही जा संकेंगे। भोजन के दौरान भक्तों को बोतलबंद पानी की बजाय गरम पानी पीने के लिए दिया जाए। इस दौरान मंदिर में प्रवेश के दरवाजे को न खोला जाए और कोरोना के संक्रमण को रोकने से सुरक्षा से जुडे सभी नियमों का पालन किया जाए। कोर्ट ने यह अनुमति उन्हीं मंदिरों को दी है. जिनका नाम याचिका के साथ जोडी गई सूची में है। न्यायमूर्ति एस जे काथावाला की खंडपीठ ने कहा कि २३ अक्तूबर से ३१ अक्तूबर के बीच सुबह १० बजे से दोपहर के तीन बजे तक भोजनालय खोलने की इजाजत दी जाती है.

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