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सोमय्या पिता-पुत्र को हाईकोर्ट ने दी राहत

गिरफ्तारी पूर्व जमानत मिली

मुंबई/दि.10- भाजपा नेता किरीट सोमय्या व उनके बेटे नील सोमय्या को आज आयएनएस विक्रांत मामले में मुंबई हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पूर्व जमानत देते हुए राहत प्रदान की है. मुंबई पुलिस द्वारा हाईकोर्ट को बताया गया कि, सोमय्या पिता-पुत्र के खिलाफ अब तक कोई सबूत प्राप्त नहीं हुआ है. जिसके बाद अदालत ने उन्हें जमानत देने का निर्णय लिया.
बता दें कि, भाजपा के पूर्व सांसद किरीट सोमय्या व नील सोमय्या पर आयएनएस विक्रांत की निधी में घोटाला करने का आरोप सेना सांसद संजय राउत ने लगाया था. जिसे लेकर राउत ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज करायी थी. ऐसे में गिरफ्तारी से बचने के लिए सोमय्या ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी. जहां पर मुंबई पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के बाद कोर्ट ने किरीट एवं नील सोमय्या को अग्रीम जमानत देना मंजुर किया है. इससे पहले 20 अप्रैल को किरीट सोमय्या सहित नील सोमय्या को मुंबई हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी थी और आयएनएस विक्रांत निधी घोटाला मामले को लेकर फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं करने का निर्देश भी दिया था. वही अब सोमय्या पिता-पुत्र को अदालत ने अग्रीम जमानत देकर गिरफ्तारी से ही राहत दे दी है.

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