महाराष्ट्र

पिछडावर्ग आयोग को उच्च न्यायालय की नोटिस

10 जुलाई को न्यायालय में उपस्थित रहने के निर्देश

मुंबई/दि.5– मराठा समाज को सरकारी नौकरी और शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण देने बाबत कानून को चुनौती देनेवाली याचिका में महाराष्ट्र राज्य पिछडावर्ग आयोग को प्रतिवादी करते हुए उच्च न्यायालय ने बुधवार को आयोग को नोटिस जारी की.
मराठा समाज को आरक्षण देने की सिफारिश करनेवाले मराठा समाज को याचिका में प्रतिवादी करना आवश्यक है, ऐसा निरीक्षण मंगलवार को ही न्यायालय ने दर्ज किया. पश्चात न्यायालय ने बुधवार को आयोग को प्रतिवादी करते हुए नोटिस दी और 10 जुलाई को न्यायालय में उपस्थित रहने के निर्देश दिए. मराठा आरक्षण को चुनौती देनेवाली कुछ याचिका के जरिए पिछडावर्ग आयोग की स्थापना को, अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति को तथा आयोग की कार्यप्रणाली को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है. इस कारण आयोग द्वारा उनका पक्ष न्यायालय में रखना आवश्यक है, ऐसा न्यायालय ने मंगलवार की सुनवाई में कहा था. आयोग को भी याचिका में प्रतिवादी करने के आदेश देने के लिए याचिकाकर्ता भाऊसाहेब पवार ने सोमवार को न्यायालय में अर्जी की थी. न्यायालय ने सभी याचिका में आयोग को प्रतिवादी करने के आदेश बुधवार को देते हुए आयोग को नोटिस दी. आयोग के वकील को 10 जुलाई को न्यायालय में उपस्थित रहना पडेगा.

 

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