महाराष्ट्र

भाजपा सांसद अनूप धोत्रे को हाईकोर्ट की नोटिस

चुनाव को चुनौती, मतदाता गोपाल चव्हाण की याचिका

नागपुर /दि. 3– अकोला लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के भाजपा के नवनिर्वाचित सांसद अनूपधोत्रे  के चुनाव के खिलाफ बार्शीटाकली तहसील के उमरदारी गांव के मतदाता गोपाल चव्हाण ने मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में याचिका दायर की है. इस कारण न्यायालय में धोत्रे को नोटिस भेजकर 2 जनवरी तक जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है.

याचिका पर न्या. महेंद्र चांदवानी के सामने सुनवाई हुई. धोत्रे ने चुनाव जीतने के लिए भ्रष्ट व्यवहार किया. इस कारण उसका चयन रद्द किया जाए, ऐसा चव्हाण का कहना है. लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय चुनाव आयोग ने 95 लाख रुपए खर्च की मर्यादा निर्धारित की थी. लेकिन धोत्रे ने इस नियम का पालन नहीं किया. उन्होंने चुनाव निर्णय अधिकारी को प्रस्तुत किए खर्च की जानकारी में खुद 81 लाख 17 हजार 102 रुपए और भारतीय जनता पार्टी द्वारा 6 लाख 55 हजार 830 रुपए खर्च करने की बात कही है. यह कुल खर्च 87 लाख 72 हजार 932 रुपए था. लेकिन भाजपा ने धोत्रे के प्रचार के लिए प्रत्यक्ष में 1 करोड 24 लाख 60 हजार 590 रुपए के विज्ञापन प्रकाशित किए. धोत्रे द्वारा यह जानकारी खर्च के हिसाब में देना आवश्यक था. लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया. उन्होंने यह जानकारी छिपाई. यह खर्च विचार में लेते हुए उन्होंने खर्च की मर्यादा पार की रहने की बात स्पष्ट होती है, ऐसा दावा चव्हाण ने याचिका में किया है. चव्हाण की तरफ से एड. संदीप चोपडे ने कामकाज संभाला.

* याचिका अर्थहीन
लोकसभा चुनाव अवधि में भाजपा की तरफ से संपूर्ण देशभर में विज्ञापन दिए. पार्टी स्तर पर दिए गए विज्ञापन का स्थानीय स्तर पर उम्मीदवार के खर्च में समावेश करने की मांग याचिकाकर्ता की है. विरोधी पक्ष की तरफ से की गई याचिका अर्थहीन है. न्यायालय में उचित जवाब प्रस्तुत किया जाएगा.
– सांसद अनूप धोत्रे, अकोला.

Back to top button