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पटवारी भर्ती परीक्षा घोटाले में हाईकोर्ट की सरकार को नोटीस

नागपुर /दि.7- मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने राज्य की बहुचर्चित पटवारी पद भर्ती परीक्षा घोटाला मामले में राजस्व विभाग के सचिव एवं राज्य परीक्षा समन्वयक को गत रोज नोटीस जारी करते हुए 4 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने का आदेश दिया. इस मामले को लेकर न्या. नितिन सांभरे व न्या. अभय मंत्री के समक्ष सुनवाई हुई.
बुलढाणा जिले के खामगांव निवासी नीलेश गायकवाड के संदर्भ में याचिका दाखिल करते हुए आरोप लगाया गया है कि, कई स्थानों पर पटवारी पदभर्ती की परीक्षा के प्रश्न पर लिक किये गये तथा तकनीकी उपकरणों का उपयोग करते हुए कुछ विशिष्ट परीक्षार्थियों को प्रश्नों के उत्तरों की नकल करवाई गई. जिसके लिए राजू नागरे व उसके साथिदारों ने प्रत्येक परीक्षार्थी से 10-10 लाख रुपए लिये थे. पश्चात 5 सितंबर 2023 को ठाणे के एमआईडीसी सिडको पुलिस ने परीक्षा केंद्र के पास से कुछ लोगों को अपनी हिरासत में लिया था. जिनके पास से प्रश्नपत्रिकाओं व उत्तरों के छायाचित्र मिले थे. इस आरोप के साथ ही इस याचिका में यह मांग उठाई गई कि, इस घोटाले की जांच करने हेतु आईपीएस अधिकारी, पूर्व न्यायाधीश व साइबर विशेषज्ञों ने आदि के विशेष पथक स्थापित किये जाये. साथ ही पदभर्ती में होने वाली गडबडियों को टालने हेतु स्थायी तौर पर प्राधिकरण स्थापित किया जाए.
बता दें कि, पटवारियों के 4 हजार 464 पद भरने हेतु 17 अगस्त से 14 सितंबर 2023 के दौरान पदभर्ती परीक्षा ली गई थी. यह परीक्षा राज्य के करीब 8 लाख 64 हजार 960 परीक्षार्थियों द्वारा दी गई थी. परंतु परीक्षा में कई स्थानों पर गडबडियां होने की बात सामने आयी.

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