मुंबई हिं.स./दि.१७ -मुंबई हाईकोर्ट ने माफिया सरगना इकबाल मिर्ची से जुडे मामले में आरोपी हुमायु मर्चंट को जमानत देने से इंकार कर दिया है. मर्चंट पर मनीलैंडिंग का आरोप है. पिछले दिनों निचली अदालत ने मर्चंट को जमानत देने से इन्कार कर दिया था. जिसमें मर्चंट ने हाईकोर्ट में अपील की थी. अपील में मर्चंट ने खुद की गिरफ्तारी को नियमों के विपरीत बताया था. इसके साथ ही उसने दावा किया था कि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है. इसलिए उसे जमानत प्रदान की जाए. न्यायमूर्ति भारती डांगरे के समक्ष मर्चंट की अपील पर सुनवाई हुई. इसी दौरान सरकारी वकील पूर्णिमा कंथारिया ने आरोपी की जमानत का विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले में आरोपी मर्चंट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है. इसलिए अन्य आरोपियों को जमानत मिल गई किंतु मर्चंट को जमानत देने से हाईकोर्ट ने इन्कार किया.