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धारा 353 में एफआईआर क्वैश करने से हाईकोर्ट की मनाही

सीधे गिरफ्तारी पर लगाई रोक

*बॉम्बे हाईकोर्ट ने लगाई सांसद नवनीत को कडी फटकार                                                              * जनप्रतिनिधि होने के नाते ज्यादा जिम्मेदारियां रहने का कराया एहसास
मुंबई/दि.25– शिवसेना के पार्टी प्रमुख व राज्य के मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे के आवास ‘मातोश्री’ बंगले के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की जिद करने वाली सांसद नवनीत राणा द्वारा अपने खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को खारिज करवाने हेतु बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने सांसद नवनीत राणा की याचिका को खारिज करने के साथ ही उन्हें कडी फटकार भी लगाई है. जिसके तहत अदालत ने सांसद नवनीत राणा को कहा कि, वे जनता द्वारा चुनी गई जनप्रतिनिधी है. ऐसे में उनकी जिम्मेदारी कहीं अधिक बनती है. इसका उन्हें भान होना चाहिए. साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि, सार्वजनिक व राजनीतिक जीवन में रहनेवाले लोगों से ज्यादा जिम्मेदारी की अपेक्षा की जाती है और जिसके पास जितने अधिक अधिकार होते है, उसकी जिम्मेदारी भी काफी अधिक होती. किंतु इन सभी बातों की अनदेखी करते हुए सांसद नवनीत राणा ने सार्वजनिक स्थान पर हनुमान चालीसा पढने की जिद करते हुए अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोडा. इस फटकार के साथ ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने सांसद नवनीत राणा की ओर से अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने हेतु दायर याचिका को खारिज कर दिया. ऐसे में सांसद नवनीत राणा सहित उनके पति व विधायक रवि राणा को फिलहाल कुछ समय तक जेल में ही रहना होगा.
बता दें कि मुंबई शहर में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब करने के आरोप में राणा दंपत्ति को पुलिस ने रविवार के दिन गिरफ्तार किया था. जहां अदालत में पेश करने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है. राणा दम्पत्ति के खिलाफ पुलिस द्वारा दो अलग-अलग अपराधिक मामले दर्ज करते हुए उन्हें विभिन्न धाराओं के तहत नामजद किया गया है. साथ ही पहली प्राथमिकी दर्ज हो जाने के बाद उसमें धारा 124 (अ) जोडते हुए राजद्रोह का मामला भी दर्ज किया गया है. ऐसे में राणा दम्पति द्वारा अपने खिलाफ दर्ज दोनों एफआईआर को रद्द करवाने हेतु हाईकोर्ट की शरण ली गई थी. हालांकि बाद में पहली एफआईआर को लेकर किया गया आवेदन वापिस लेते हुए इस संदर्भ में नया आवेदन दायर करने की तैयारी की गई, क्योंकि यह आवेेदन करते समय एफआईआर में राजद्रोह की धारा का उल्लेख रहने की बात पता नहीं चली. ऐसे में पहली एफआईआर को खारिज कराने हेतु आज नये सिरे से आवेदन प्रस्तुत किया गया. जिस पर कल सुनवाई होगी. वहीं दूसरी एफआईआर को रद्द कराने हेतु दायर याचिका पर आज सुनवाई हुई है. जिसे यद्यपि हाईकोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया है, किंतु दूसरी एफआईआर में दर्ज धारा 353 को लेकर अदालत ने राणा दम्पति को थोडी राहत दी है. जिसके तहत हाईकोर्ट ने कहा है कि, राज्य सरकार दूसरी एफआईआर के अनुसार कोई कार्रवाई शुरू करना चाहती है, तो ऐसी कार्रवाई करने से पहले याचिकाकर्ताओं को यानी राणा दम्पति को 72 घंटे का नोटीस जारी करना होगा, ताकि वे अग्रीम जमानत प्राप्त करने हेतु अदालत जा सके.

अन्य दो मामलों में आज नये सिरे से जमानत अर्जी दाखिल
* पहले दायर जमानत अर्जी वापिस ली
* धारा 153 व 124 (अ) वाला मामला
इस मामले में दैनिक अमरावती मंडल को विस्तृत जानकारी देते हुए हाईकोर्ट में राणा दम्पति की पैरवी कर रहे एड. रिजवान मर्चंट व राणा दम्पति के अमरावती निवासी विधि सलाहकार एड. दीप मिश्रा ने बताया कि, राणा दम्पति के खिलाफ खार पुलिस थाने द्वारा अपराध क्रमांक 500/22 के अंतर्गत भादंवि की धारा 153 (अ), 34, 37 (1) व मपोका की धारा 135 के तहत अपराध दर्ज किया गया था. पश्चात इसी मामले में धारा 124 (अ) जोडते हुए राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया. जिसकी जानकारी उस समय सामने आयी, जब राणा दम्पति को अदालत में पेश करते हुए पुलिस ने उनके लिए पीसीआर की मांग की. इस समय तक पहले दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करवाने हेतु हाईकोर्ट में आवेदन किया जा चुका था. जिसे वापिस लेते हुए पहली एफआईआर को रद्द करवाने हेतु नये सिरे से आवेदन किया गया है. जिस पर कल सुनवाई होगी. वहीं अपराध क्रमांक 506/22 के अंतर्गत भादंवि की धारा 353 के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द करवाने हेतु दायर की गई याचिका पर आज कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई पश्चात अदालत ने यद्यपि मामले को खारिज नहीं किया है. लेकिन राणा दम्पति को बडी राहत जरूर दी है. जिसके तहत पुलिस को निर्देश दिये गये है कि, धारा 353 के तहत राणा दम्पति के खिलाफ गिरफ्तारी सहित कोई भी कार्रवाई करने से पहले उन्हें 72 घंटे पहले पूर्व सुचना देनी होगी. यानी इस धारा के तहत पुलिस द्वारा की गई राणा दम्पति की गिरफ्तारी अपने आप ही गलत साबित हुई है. वहीं पहली प्राथमिकी को लेकर अब कल सुनवाई होगी. जिसे लेकर सभी में उत्सूकता देखी जा रही है.

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