महाराष्ट्र

मुंबई-गोवा महामार्ग के रुके कार्यो को लेकर हाईकोर्ट ने लगायी फटकार

मामले से जुडे ठेकेदारो को पक्षकार बनाने के दिए निर्देश

मुंबई/दि.२ – मुंबई हाईकोर्ट ने मुंबई गोवा महामार्ग के अटके निर्माण कार्य को लेकर केंद्र सरकार, राज्य सरकार, प्रशासन व ठेकेदारों को कडी फटकार लगाई है. मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता ने इस मामले में प्रशासन व ठेकेदार से जानना चाहा है कि महामार्ग का कितने प्रतिशत कार्य पूरा हुआ है. शेष कार्य कब तक पूरा होगा? यह जानकारी ठेेकेदार प्रगती रिपोर्ट के जरिए अगली सुनवाई के दौरान पेश करे. खंडपीठ ने य निर्देश पेशे से वकील ओवेसी पेचकर की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद दिए.
याचिका में दावा किया गया है कि महामार्ग के सडकों के चौडीकरण का कार्य अब पूरा नहीं हुआ है. इसके अलावा सडकों पर काफी गड्ढे है. जिससे यहां से गुजरनेवाले लोगों को भारी दिक्कतों का समाना करना पडता है. याचिका पर गौर करने के बाद खंडपीठ ने पूछा कि आखिर अब तक महामार्ग का काम क्यों लटका पडा है? इस पर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने कहा कि जिस ठेकेदार को कार्य सौंपा गया है वह फिलहाल आर्थिक संकट से जूझ रहा है. जिसके चलते काम रुका हुआ है. इसके बाद खंडपीठ ने मामले से जुडे सभी ठेकेदारों को पक्षकार बनाने का निर्देश दिया.

Related Articles

Back to top button