महाराष्ट्र

कार्यकारी अभियंता को हाईकोर्ट की चेतावनी

मामला शताब्दी नगर अवैध निर्माणकार्य का

नागपुर/दि.26– शताब्दी नगर चौक से ओंकार नगर चौक के रिंग रोड पर अवैध निर्माणकार्य हटाने में लापरवाही किए जाने पर नागपुर सुधार प्रन्यास के कार्यकारी अभियंता पर कार्रवाई किए जाने के आदेश व चेतावनी मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने सोमवार को दिए.
पिछली तारीख में न्यायालय ने ही अवैध निर्माणकार्य को हटाने के लिए किसी प्रकार की कार्रवाई क्यों नहीं की गई, ऐसा सवाल उक्त अभियंता से किया था. नागपुर सुधार प्रन्यास के कार्यकारी अभियंता से उक्त मामले की जानकारी मांगी गई थी. उसके पश्चात सोमवार को सुनवाई के दौरान उक्त अभियंता ने अवैध निर्माणकार्य हटाने की कार्रवाई के लिए 15 दिन का समय मांगा था. जिसकी वजह न्यायालय ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कार्रवाई किए जाने के आदेश सोमवार को दिए.

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