महाराष्ट्र

3 हजार चौरस फुट तक घरों को 10 दिनों में मिलेगी अनुमति

नगर विकासमंत्री एकनाथ शिंदे ने दी जानकारी

अहमद नगर प्रतिनिधि/दि.13 – निर्माण कार्य क्षेत्र के लिए राज्य सरकार ने एकात्मिक सर्व समावेशक विकास नियंत्रण नियमावली (युनिफाइड) डीसीपीआर लागू की गई है. जिसके चलते निर्माण कार्य प्रक्रिया सरल होनेवाली है. इसीलिए अब तीन हजार चौरस फुट तक घरो को केवल 10 दिनो में निर्माण कार्य की अनुमति दी जायेगी. वृध्दिगत एफएसआय सहित निर्माण कार्य को लेकर अनेक महत्वपूर्ण निर्णय सरकार ने लिए है . जिससे लोगों को सस्ते घर मिलेंगे. यह भरोसा नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने जताया. मंत्री शिंदे की मौजूदगी में शुक्रवार को अहमद नगर जिलाधिकारी कार्यालय में नगर विकास का ब्यौरा लिया गया. उसके बाद संवाददाताओं से बातचीत में शिंदे ने कहा कि नई एक समान निर्माण कार्य नियमावली को अमल में लाने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है. इससे पूर्व राज्य में प्रत्येक नगर परिषद व मनपा में निर्माण कार्य के नियम अलग थे. जिसमें अनेक खामिया भी पायी गई थी. जिससे निर्माण कार्य करते समय अनेक परेशानियों का सामना करना पड रहा था. संपूर्ण राज्य में निर्माण कार्य को लेकर एक ही नियमावली होने की मांग की जा रही थी. जिससे यह निर्णय लेकर अंतिम तबके तक इसकी जानकारी पहुंचाई जाए. इसके लिए प्रत्येक जिले का दौरा किया जा रहा है.

  • वृध्दिगत एफएसआय मिलेगा

इस निर्णय के तहत निर्माण कार्य करते हुए वृध्दिगत एफएसआय दिया जायेगा. जिससे शिकायतें नहीं होगी. ईमारतों की उंचाई 50 मीटर तक बढाने का निर्णय लिया गया है. इसके चलते विकास कार्यो को लाभ होकर घरों की कीमते भी कम होगी.

  • झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना नगर में

झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना पहले मुंबई, ठाणे तक ही सीमित थी. लेकिन अब यह अन्य शहरों में भी चलाई जा रही है. नगर में 22 झोपडपट्टिया है. उनके लिए यह योजना लागू कर उनको अधिकार वाले घर दिए जायेंगे.

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