महाराष्ट्र

गिरवी संपत्ति के ताबे के सैकड़ों आवेदन धूल खाते

स्टेट बैंक का आरोप ः उच्च न्यायालय के नागपुर खंडपीठ में याचिका

नागपुर/दि.14– स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मुंबई उच्च न्यायालय के नागपुर खंडपीठ में याचिका दाखल कर गिरवी स्थावर मालमत्ता के ताबे के सैकड़ों आवेदन जिलाधिकारी कार्यालय में काफी समय से धूल खाते रहने का गंभीर आरोप किया है. वहीं संबंधित आवेदन तुरंत हल करने के निर्देश देने की विनती की है.
कर्ज चुकाने वाले कर्जदारों को गिरवी स्थावर मालमत्ता का ताबा मिले, इसके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सरफेसी कानून की कलम 14 अंतर्गत नागपुर, वाशिम व अमरावती जिलाधिकारी कार्यालय में आवेदन दाखल किये हैं. इन आवेदनों पर ज्यादा से ज्यादा 60 दिनों में आवश्यक आदेश जारी करना बंधनकारक था.लेकिन जिलाधिकारी ने काफी समय से आवेदनों पर कोई हल नहीं निकाला. कुछ आवेदन तीन वर्षों से प्रलंबित है. जिसके चलते करोड़ो रुपए की वसुली नहीं हुई, ऐसा स्टेट बैंक ने याचिका में कहा है. स्टेट बैंक की तरफ से एड. अवधूत पुरोहित कामकाज देखेंंगे.
कानून का उल्लंघन किये जाने पर जिम्मेदार अधिकारी पर कड़ा दंड वसुलने आदि मुद्दों के आधार पर प्रभावी मार्गदर्शक सूचना जारी करने की विनती भी स्टेट बैंक ने न्यायालय से की है.

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