दहेज हत्या के आरोप से पति और दो बरी
जिला व सत्र न्यायालय का फैसला

* 7 साल पहले हुआ था वाकया
अमरावती/ दि. 31– जिला व सत्र न्यायालय क्रमांक 5 के जज पाटिल ने 7 वर्ष पुराने भानखेडा के दहेज हत्या प्रकरण में आरोपी रामेश्वर विठ्ठलराव मेश्राम और दो महिला आरोपियों को बरी कर दिया. गत 26 मई को न्यायाधीश पाटिल ने उपरोक्त आरोपियों को भादवि धारा 306 , 498 अ के आरोपों से बरी कर दिया. इस मामले में युवा वकील एड. यज्ञेश शर्मा ने आरोपियों का सफल बचाव किया.
दोषारोप पत्र के अनुसार मृतक की शादी आरोपी रामेश्वर से 20 अप्रैल 2018 को हुई थी. अन्य आरोपी मृतक की सास व काकी सास फिर्यादी के अनुसार मृतक जब भी अपने मायके आती तो वह फिर्यादी को उस पर हो रहे अत्याचार व शारीरिक व मानसिक प्रताडना के बारे बताती थी. फिर्यादी ने जब आरोपियों को समझाने की कोशिश की लेकिन उसका कोई असर आरोपियों पर नहीं हुआ. 6 अगस्त 2018 को फिर्यादी को फोन के द्बारा पता चला कि मृतक ने जहर खा लिया है और वह इर्विन अस्पताल में भरती है. फिर्यादी तुरंत इर्विन अस्पताल पहुंची व मृतक की पूरी देखभाल कर रही थी. तभी 8 अगस्त 2018 को निधन हो गया. उसके बाद फिर्यादी ने सभी आरोपियों के विरूध्द भां. द. वि. की धारा 306, 498- अ के तहत फिर्याद बडनेरा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई. बडनेरा पुलिस स्टेशन ने मामले की जांच कर सभी आरोपियों के विरूध्द दोषारोपपत्र न्यायालय में दाखल किया.
न्यायालय ने सभी आरोपियों के विरूध्द प्रकरण चलाया गया तथ सरकारी पक्ष की ओर से कुल 5 साक्षदारों के बयान दर्ज किए गये, जिसमें फिर्यादी व मृतक के पडोसी व पुलिस थे. दोषारोपपत्र के साथ मृतक का मृत्युपूर्व बयान भी दर्ज कराया गया था जो कि उल्लेखनीय है. आरोपी के वकील एड. यज्ञेश शर्मा सभी साक्षदारों का उलट जांच के न्यायालय के समक्ष यह तथ्यों को सामने लाया की, मृतक की मृत्यु यह अपघातन जहर खाने से हुई है ना की आरोपी द्बारा दी गई प्रताडता के कारण हुई है.
दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला व सत्र न्यायाधीश क्र. 5 अमरावती आरोपी रामेश्वर मेश्राम व अन्य दो महिला आरोपी को बाईज्जत बरी किया. आरोपी के और से एड यज्ञेश शर्मा ने सफल पैरवी की.